राजस्थान के ग्रामीणों को दो लाख रुपए तक बिना ब्याज मिलेगा लोन, ऐसे करें आवेदन- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना
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राजस्थान के ग्रामीणों को दो लाख रुपए तक बिना ब्याज मिलेगा लोन, ऐसे करें आवेदन- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना

Government Schemes : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana) लागू की है.

राजस्थान के ग्रामीणों को दो लाख रुपए तक बिना ब्याज मिलेगा लोन, ऐसे करें आवेदन- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना

Government Schemes : राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana) लागू की है. इस नई योजना में साल 2022-23 में एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 सालों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे. यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेन्स बैंकों के माध्यम से मिलेगा. राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड रूपये का ब्याज अनुदान देगी.

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की विशेषाताएं

-राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का लाभ केवल राज्‍य के सभी ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्य के लिए मिलेगा
-इसके अलावा जो लघु सीमान्‍त कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक (जिनके पास स्‍वयं क‍ि जमीन नहीं है) जो किरायेरार, पट्टेदार, बटाईदार आदि है के रूप में करते है वो सभी किसान परिवार को मिलेगा लाभ

-इसमें सरकार 2 हजार करोड़ रूपये का ब्‍याज मुक्‍त लोन दिया दे रही है जो राज्‍य के 1 लाख परिवारों को प्रदान करेगी
-योजना के तहत उपलब्‍ध कराया जाने वालो लोन 25000/- रूपये से लेकर 02 लाख रूपये का है.

-लाभार्थी अपनी-अपनी आवश्‍यकता अनुसार इस राशि में से कितना भी लोन ले सकता है
-योजना के जरिये उपलब्‍ध कराया जाने वाला लोन लाभार्थी अकृषि कार्य करने वाले किसानों को बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्‍क के 15 दिन में ऋण दिया जाएगा

-बाद में आपको इस वर्ष इसका नवीनीकरण करवाना होगा यानी लोन के एक वर्ष पूर्ण होने पर दुबारा बकाया राशि जमा करके लोन का नवनीकरण करना होगा

राजस्‍थान मुख्‍यमंत्री ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की पात्रता

-योजना में आवेदनकर्ता राजस्‍थान राज्‍य का मूल निवासी व ग्रामीणवासी होना चाहिए
-जो कि लगभग पिछले 5 वर्षो से ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रहा हो
-योजना में अन्‍य पात्रता रखने वाले व मापदण्‍डों की पूर्ति करने वाले सभी लघु सीमान्‍त किसान तथा भूमिहीन श्रमिक जो कि किरायेदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्‍त कर रहे हो. 
-ग्रामीण दस्‍तकार और अकृषि कार्यो करके जीवन यापन करने वाले सभी ग्रामीण सदस्‍य इस योजना के पात्र होगें
-जो परिवार अपनी आजीविका के लिए स्‍वयं सहायता समूहों, उत्‍पादक समूहों एवं व्‍यवसायिक समूहों के व्‍यक्तिगत सदस्‍यों को सा‍मूहित गतिविधियों के लिए मिलेगा लोन

 

इसकी शर्तें (Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana)

-प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्‍यों को व्‍यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा

-जिसकी अधिकतम राशि 02 लाख रूपये होगी
-ग्रामीण सदस्‍य लाभार्थी का बैंक अकाउंट वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक व स्‍मॉल फाइनेन्‍स बैंक में से किसी भी बैंक में खाता होना आवश्‍यक है.

-राजस्‍थान सरकार ने इस योजना में केवल इन सभी बैंकों को जोड़ा है

लाभार्थी के पास किसी लाइसेंस धारी बैंक से जारी हुआ किसान क्रेडि कार्ड (Kisana Credit Card) होना चाहिए.

-जिनके पास यह कार्ड नहीं है उनको नए सदस्‍यों के रूप में अकृषि कार्यो के लिए क्रेडि कार्ड स्‍वीकृत किया जाएगा

ग्रामीण परिवार आजीविका लोन योजना के जरूरी दस्‍तावेज

-आधार कार्ड
-निवास प्रमाण पत्र
-जन आधार कार्ड
-किसान क्रेडिट कार्ड
-बैंक खाता
-मोबाइन नंबर
-फोटो पासपोर्ट साइज 

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