Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर स्थित ऐतिहासिक अनासागर झील पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार झील संरक्षण को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और अगर स्थिति नहीं सुधरेगी, तो अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर स्थित ऐतिहासिक अनासागर झील पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जस्टिस अभय ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ नें राजस्थान के मुख्य सचिव को 21 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का आदेश दिया है.
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वहीं कोर्ट ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि हमें आदेशों का अनुपालन चाहिए, बहाने नहीं चाहिए. साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि अधिकारी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
अदालत ने कहा कि राज्य के अधिकारी न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही कहा कि राज्य सरकार आनासागर झील की सुरक्षा को अगर इसी तरह टालती रही, तो हम राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे.
कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस अदालत को आदेश देने वाली अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कौन होती है. NGT 21 दिसंबर 2022 के आदेश के बाद भी आनासागर झील के आसपास फूटपाथ और अन्य निर्माण कार्य कैसे हुए.
आश्चर्य व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि अजमेर की प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश क्यों कि जा रही है. राज्य सरकार के ओर से पेश अधिवक्ता जनरल शिव मंगल सिंह ने अदालत को बताया कि आनासागर झील के आसपास अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
इस जवाब पर अदालत ने पूछा कि यह रिपोर्ट कहां है और आपने सेवन वंडर्स पार्क के खिलाफ क्या कदम उठाया है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार और अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसी तरह गुमराह करती रही, तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे.