दहेज के लिए चुपके से रचा ली चौथी शादी, तीन पत्नियों को किया परेशान, अब मिली ये सजा, जानिए क्या है मामला
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दहेज के लिए चुपके से रचा ली चौथी शादी, तीन पत्नियों को किया परेशान, अब मिली ये सजा, जानिए क्या है मामला

mp news-भोपाल में एक युवक ने दहेज के लिए चार शादियां कर ली, इसके बाद तीनों पत्नियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया. पति की प्रताड़ना से परेशान होकर तीसरी पत्नी ने उसपर केस दर्ज कराया था, अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 

दहेज के लिए चुपके से रचा ली चौथी शादी, तीन पत्नियों को किया परेशान, अब मिली ये सजा, जानिए क्या है मामला

madhya pradesh news-मध्यप्रदेश के भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स ने दहेज के लिए चार-चार शादियां कर ली. चुपके से शादी करने के बाद पति तीनों पत्नियों को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. तीसरी पत्नी ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया. कोर्ट ने पति जमीन को हर महीने पत्नी के भरण-पोषण और किराए के साथ 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

 

क्या है मामला

दरअसल, भोपाल की रहने वाली असमी ने जमील से दूसरी शादी की थी. पहले पति से तलाक के बाद असमा की एक बेटी है, दूसरे पति जमीन से शादी के बाद असमा की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई. असमा को दूसरे पति से प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा. 

 

पति ने रचाई चौथी शादी

असमा के पति जमीन की तीन और पत्नियां थी. इस डोमेस्टिक वायलेंस में सास-ससुर और जमीन की चौथी पत्नी सुमइया भी शामिल थी. असमा और उसकी बेटी को खाने तक के लिए तरसाया और परेशान किया जाता था. इस प्रताड़ना के परेशान होकर असमा ने अपने पिता को सारी आपबीती सुनाई. पति बेटी के ससुराल पहुंचे और असमा को वापस लेकर अपने घर आ गए.

 

कोर्ट ने सुनाया फैसला

असमा ने महिला थाने में घरेली हिंसा का मामला दर्ज कराया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान असमा ने बताया कि जमीन ने उससे शादी करने से पहले दो और शादियां कर रखी थीं. जमीन ने रिजवाना और साजमा नाम की महिलाओं से शादी और तलाक की बात छुपाई थी. कोर्ट ने मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर जमीन को दोषी पाया. कोर्ट ने जमील को असमा को 4 हजार प्रति माह भरण-पोषण, 3 हजार किराए के लिए और प्रताड़ना के लिए 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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