BPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठे सवाल, SC पहुंचा मामला, अब बीपीएससी परीक्षा का क्या होगा?
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BPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर उठे सवाल, SC पहुंचा मामला, अब बीपीएससी परीक्षा का क्या होगा?

Bihar News: बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति पर ही सवाल उठ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर करके उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई है.

बीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल

BPSC News: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच अब बीपीएससी अध्यक्ष मनुभाई परमार की नियुक्ति पर ही सवाल उठ गए हैं. उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है. अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि परमार की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए 'बेदाग चरित्र' रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करती है. अब सवाल ये है कि जब आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति ही सवालों के घेरे में है तो उनकी ओर से कराई जाने वाली परीक्षा पर भरोसा कैसे किया जा सकता है?

अधिवक्ता ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि परमार वर्तमान में बिहार के सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में फंसे हुए हैं, जिसकी कार्यवाही अभी भी पटना में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित है. दायर याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 (परमार मनुभाई) पर भ्रष्टाचार और जालसाजी के अपराध करने के गंभीर आरोप हैं और इस तरह उनकी ईमानदारी संदिग्ध है, इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था.

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उधर आयोग ने 70वीं परीक्षा का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन साथ में नीचे शर्तें लागू भी लिख दिया है. दरअसल, बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट में मामला लंबित है. हाईकोर्ट के फैसले पर ही इस रिजल्ट का भविष्य तय होगा. इसीलिए आयोग ने साफ लिखा है कि उपर्युक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर cwJc No. – 36/2025, पप्पू कुमार एवं अन्य बनाम रााज्य सरकार एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल प्रभावित हो सकता है.

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