Finance Minister: अरे! अब निर्मला सीतारमण का एक फैसला डालेगा पूरे भारतीयों पर असर, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था
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Finance Minister: अरे! अब निर्मला सीतारमण का एक फैसला डालेगा पूरे भारतीयों पर असर, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था

Income Tax: बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बदलाव की जानकारी थी. इस बदलाव के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया. वहीं बजट के दौरान इस अहम बदलाव के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था.

Finance Minister: अरे! अब निर्मला सीतारमण का एक फैसला डालेगा पूरे भारतीयों पर असर, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था

Income Tax Slab: देश में कई बदलाव हो रहे हैं. इसके साथ ही 1 अप्रैल आते ही नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो गया है. वहीं नए वित्त वर्ष के साथ ही लोगों पर असर डालने वाले कई जरूरी बदलाव भी लागू हो गए हैं. इन बदलावों में एक ऐसा बदलाव भी शामिल है, जिसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था और इसका असर पूरे भारत के लोगों पर पड़ने वाला है. आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में...

टैक्स रिजीम
दरअसल, बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम बदलाव की जानकारी थी. इस बदलाव के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया. वहीं बजट के दौरान इस अहम बदलाव के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था.

                                                                                                                                                                                                             

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इनकम टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री के जरिए न्यू टैक्स रिजीम में बदले गए इनकम टैक्स स्लैब का असर पूरे भारतीयों पर पड़ेगा. साथ ही जो भारतीय टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरेंगे उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा. वित्त मंत्री ने साथ ही बताया था कि अब से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगी.

इनकम टैक्स
अब एक अप्रैल से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुका है. इसमें 3 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स दाखिल नहीं करना पड़ेगा. इसके बाद 3-6 लाख सालाना इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा. हालांकि लोगों को 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर रिबेट भी मिलेगी. जिससे लोगों को सात लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा.

इनकम टैक्स रेट
वहीं 6-9 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले लोगों को 10 फीसदी टैक्स का देना होगा. वहीं 9-12 लाख रुपये इनकम वाले लोगों को 15 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 12-15 लाख रुपये इनकम वाले लोगों को 20 फीसदी टैक्स देना होगा. इसके अलावा 15 लाख रुपये से ऊपर जिनका सालाना इनकम है उन्हें 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

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