Delhi Air Quality: दिवाली से पहले कैसी है दिल्ली की एयर क्वालिटी; बदतर हैं हालात
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Delhi Air Quality: दिवाली से पहले कैसी है दिल्ली की एयर क्वालिटी; बदतर हैं हालात

Delhi Air Quality: दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्सन में थोड़ा सुधार आया है. हालांकि एयर क्वालिटी अब भी 'वेरी पुअर' कैटेगरी में बनी हुई है. दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

Delhi Air Quality: दिवाली से पहले कैसी है दिल्ली की एयर क्वालिटी; बदतर हैं हालात

Delhi Air Quality: दिवाली का हफ्ता शुरू होने के साथ ही, सोमवार की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले दिन की तुलना में बेहतर था. लेकिन फिर भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में था, जो हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है. देश की राजधानी में सुबह 6 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 264 दर्ज किया गया है, जो कल के AQI से लगभग 90 अंक कम है. हालांकि, IQair वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली AQI अभी भी "बहुत खराब" कैटेगरी में है.

दिल्ली की बदतर एयर क्वालिटी

हालांकि, एयर क्वालिटी पिछले दो दिनों बेहतर है. इसकी वजह तेज हवाओं को माना जा रहा है. दिल्ली की पीतमपुरा में सुबह 6 बजे एयर क्लालिटी इंडेक्स 167 नोट किया गया. दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 दर्ज किया गया, जो देश की राजधानी में प्रदूषण के स्तर में इजाफे का संकेत है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सोमवार से दिवाली का जश्न शुरू होने के कारण AQI के और खराब होने की संभावना है.

क्या है एवरेज AQI?

रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' हो गई थी. राजधानी के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' दर्ज किया गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 355 दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को यह 255 था.

दिल्ली सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा निर्भरता पर जोर दिया है. इसके साथ ही पटाखों पर बैन लगा दिया है. दिल्ली-एनसीआर में 2020 से सभी पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, केवल ग्रीन पटाखों की इजाजत है जो अपने उत्पादन में बेरियम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. 

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आदेश ने 1 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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