Tahir Hussain Bail: दिल्ली दंगों के मुल्जिम ताहिर हुसैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया था. अब 28 जनवरी को 3 जजों वाली बेंच इस जमानत याचिका को सुनेगी और फैसला सुनाएगी.
Trending Photos
Tahir Hussain Bail: आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद और 2020 के दिल्ली दंगों के मुस्जिम ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी को सुनवाई होगी. मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर छपी एक वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. ताहिर हुसैन ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांग रहे हैं.
जमानत पर जजों की अलग-अलग राय
ताहिर हुसैन के खिलाफ 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का इल्जाम है. वह चार साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने ताहिर हुसैन की याचिका पर अलग-अलग फैसला सुनाया था. जज पंकज मिथल ने ताहिर हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने चार साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहने के बाद हुसैन को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में थे. इसके बाद, मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को भेजने का आदेश दिया गया था, ताकि इस पर गहराई से विचार किया जा सके.
यह भी पढ़ें: ताहिर हुसैन जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोको... जमानत याचिका पर SC का तल्ख टिप्पणी
नामांकन के लिए मिला था पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से ताहिर हुसैन की लंबी जेल अवधि की वजह से उसे नियमित जमानत देने के बारे में जवाब मांगा था. जज अमानुल्लाह ने कहा कि अगर हमें यह लगता है कि हुसैन नियमित जमानत का हकदार है, तो हमें उसे यह क्यों नहीं देना चाहिए. इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की इजाजत देने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया था.
ताहिर की जमानत पर 28 को होगा बड़ा फैसला
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पैरोल की मुखालफत करते हुए कहा था कि ताहिर हुसैन पर संगीन इल्जाम हैं, और अगर उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा, पुलिस ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और हुसैन अपना नामांकन तिहाड़ जेल से भी दाखिल कर सकते हैं. इस पूरी स्थिति के बीच, सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को सुनवाई करेगा और ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला लेगा. यह मामला अब इसलिए अहम हो गया है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले ताहिर हुसैन को राहत मिलने की संभावना इस पर निर्भर करेगी.