मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के HC के फैसले का कांग्रेसी नेता ने किया स्वागत; कहा- मुस्लिम करें ये काम
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मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के HC के फैसले का कांग्रेसी नेता ने किया स्वागत; कहा- मुस्लिम करें ये काम

Loudspeaker in Mosque: महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने मुंबई हाईकोर्ट के मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि यह फैसला सभी मजहब पर लागू किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ मुसलमानों पर.

मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के HC के फैसले का कांग्रेसी नेता ने किया स्वागत; कहा- मुस्लिम करें ये काम

Loudspeaker in Mosque: महाराष्ट्र की मुंबई हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सख्त फैसला दिया है. इस फैसले का महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवई ने स्वागत किया है. उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में इस मामले पर अपनी राय रखी. हुसैन दलवई ने बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दिए गए फैसले पर बयानबाजी की.

सभी मजहब पर लागू हो लाउडस्पीकर नियम
लाउडस्पीकर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हुसैन दलवई ने स्वागत किया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लाउडस्पीकर किसी भी धर्म में जरूरी नहीं है और इसके इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही. कांग्रेस नेता ने कहा कि "यह फैसला सभी मजहब पर लागू होना चाहिए, न कि केवल मस्जिदों पर. लाउडस्पीकर की तेज आवाज से पर्यावरण प्रदूषण और लोगों को दिक्कत होती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को."

सुबह कम की जाए आवाज
हुसैन दलवई ने कहा कि "मुस्लिम समाज पहले ही लाउडस्पीकर की आवाज कम कर चुका है. लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल उन जगहों पर किया जाना चाहिए, जहां मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं. सुबह के वक्त इसका इस्तेमाल कम आवाज में किया जाना चाहिए ताकि किसी को भी परेशानी न हो."

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जब्त कर लें लाउडस्पीकर
आपको बता दें कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर मुंबई हाई कोर्ट ने बीते कल बड़ा फैसला दिया था. हाईकोर्ट कहा था कि "अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन करने पर लाउडस्पीकर जब्त कर लें."

पहले ही उठ चुका है मामला
ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में अजान और लाउडस्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था. उन्होंने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी. इस ताल्लुक से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें डेसीबल के उल्लंघन का हवाला दिया गया था.

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