उत्तराखंड में UCC लागू होने से गदगद क्यों हैं शायरा बानो, जानें पूरा मामला
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उत्तराखंड में UCC लागू होने से गदगद क्यों हैं शायरा बानो, जानें पूरा मामला

Shayra Bano on UCC: शायरा बानो के पति ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए तलाक दिया था जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार देते हुए केंद्र से इस पर कानून बनाने को कहा था. 

उत्तराखंड में UCC लागू होने से गदगद क्यों हैं शायरा बानो, जानें पूरा मामला

Shayra Bano on UCC: उत्तराखंड में (समान नागरिक संहिता) UCC कानून लागू हो चुका है. इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी से बृहस्पतिवार को तीन तलाक के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर चर्चा में आयी शायरा बानो ने मुलाकात की और राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर उनका आभार जताया.

शायरा बानो ने क्या कहा?
उधमसिंह नगर जिले में काशीपुर की रहने वाली बानो ने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य में खुशी का माहौल है. उन्होंने कहा,‘‘यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे. यूसीसी समाज में समानता स्थापित करेगा जिससे देश और राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.’’

इस फैसले के बाद महिलाओं के लिए मिसाल बनी शायरा बानो
शायरा बानो के पति ने उन्हें टेलीग्राम के जरिए तलाक दिया था जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को गैरकानूनी करार देते हुए केंद्र से इस पर कानून बनाने को कहा था. इस फैसले के बाद बानो देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गयीं.

शायरा बानो के साथ क्या हुआ था
साल 2026 में उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो (38) ट्रिपल तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली पहली महिला बनी थी. शायरा की शादी 2002 में इलाहाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर से हुई थी. शायरा का इल्जाम था कि शादी के बाद से ही उसके साथ हर दिन मारपीट की जाती थी, उसका शौहर हर दिन छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था. उसके पति ने उसे टेलीग्राम के जरिए तलाकनामा भेजा. जब वह एक मुफ्ती के पास गई तो उसने कहा कि टेलीग्राम के जरिए भेजा गया तलाक वैध है. शायरा बानो ने निकाह हलाला की प्रथा को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पहले पति के साथ रहने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से दोबारा शादी करनी पड़ती है.

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