नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वह अपनी किसी फिल्म के कारण नहीं, बल्कि सेल्स टैक्स विभाग को चुनौती की वजह से खबरों में हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है. बता दें कि कुछ समय पहले ही सेक्स टैक्स विभाग ने 2012-2013 और 2013-2014 के बकाया टैक्स की वसूली के लिए अनुष्का के खिलाफ नोटिस जारी किए थे.
3 हफ्तों के भीतर सेल्स टैक्स विभाग को देना होगा जवाब
अब जज अभय आहूजा और नितिन जामदार ने अनुष्का के खिलाफ चल रहे इस मामले पर सेल्स टैक्स विभाग को जवाब देने की अपील की है. अनुष्का ने विभाग से उनके खिलाफ जारी नोटिस को रद्द करने की अपील की है.
एक्ट्रेस ने इससे पहले 2012 और 2016 में भी याचिका दायर करवाई थी. अब उन्होंने फिर से पिछले सप्ताह नई याचिका दायर की है. इस मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई की जाएगी. वहीं, सेल्स टैक्स विभाग को इस याचिका का जवाब देने के लिए 3 हफ्तों का समय दिया गया है.
अनुष्का शर्मा ने पेश की ये दलीलें
अपनी याचिका में अनुष्का शर्मा ने दलील दी है कि उन पर जो टैक्स लगा है वो फिल्म एक्ट्रेस होने के लिए नहीं, बल्कि अवॉर्ड फंक्शन्स में एंकरिंग और प्रोडक्ट इंडोर्समेंट के लिए लगाया गया है. ऐसे में उनके खिलाफ 2012-13 में 1.2 करोड़ रुपये और उसके अगले साल 1.6 करोड़ रुपये के टैक्स का नोटिस जारी किया है.
2022 में कोर्ट ने अनुष्का को लगाई थी फटकार
गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई में यानी 2022 में कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को जोरदार फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि टैक्स कंसल्टेंट के जरिए दायर याचिका को न तो एक्ट्रेस ने कभी खुद सुना और न ही देखा है. अदालत में अनुष्का के वकील से यह भी पूछा गया है कि एक्ट्रेस क्यों खुद याचिका दायर नहीं कर सकतीं? कोर्ट की इस फटकार के बाद अनुष्का ने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया और अब फिर से खुद नई याचिका दायर की है.
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