TRAI ने बदले MNP रूल्स, सिम खो जाने पर पोर्ट कराने के लिए करना होगा 7 दिन का इंतजार
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TRAI ने बदले MNP रूल्स, सिम खो जाने पर पोर्ट कराने के लिए करना होगा 7 दिन का इंतजार

TRAI Rules for SIM Port: ट्राई मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अगर आपने हाल ही में अपनी सिम बदली है तो आप अपना मोबाइल नंबर दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट नहीं करा पाएंगे. 

sim card

TRAI Amend MNP Rules: टेलीकॉम रेगुलैरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियमों में बदलाव कर दिया है. आपको बता दें कि एमएनपी की सुविधा साल 2009 में शुरू हुई थी और अब इसमें नौवीं बार बदलाव किया गया है. इस नए नियम के मुताबिक अगर आपने हाल ही में अपनी सिम बदली है तो आप अपना मोबाइल नंबर दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट नहीं करा पाएंगे. मोबाइल नंबर दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कराने के ग्राहकों को अब सात दिन का इंतजार करना होगा. ट्राई का कहना है कि यह बदलाव ग्राहकों को धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए किए जा रहे हैं. इससे कस्टमर्स की सुरक्षा बढ़ेगी. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

क्या होता है सिम स्वैप 

आपने कभी अपना सिम खो दिया है या फिर सिम खराब हो गया है तो ऐसे में आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर सिम बदलवाते हैं. इस प्रोसेस को सिम स्वैप कहते हैं.

सात दिन बाद पोर्ट करा पाएंगे सिम

ट्राई के नए नियम के मुताबिक सिम स्वैप कराने के बाद कम से कम 7 दिन तक आप अपना नंबर दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे. अगर ग्राहक ने पिछले 7 दिनों में सिम बदली है तो टेलीकॉम कंपनियां उसे यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जारी नहीं कर सकेंगी. यूपीसी कोड वह कोड होता है जिसकी मदद से ही आप अपना मोबाइल नंबर दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करा सकते हैं. ये सात दिन का इंतजार इसलिए जरूरी है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम पर नई सिम न ले ले. 

क्यों किया गया यह बदलाव 

यह बदलाव फ्रॉड और स्पैम को रोकने के लिए किया गया है. ट्राई का कहना है कि इससे मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की प्रक्रिया सुरक्षित होगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी. अगर आपकी सिम खो गई है या काम नहीं कर रही है तो आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के स्टोर पर जाकर सिम बदलवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी पहचान का कोई वैध दस्तावेज दिखाना होगा. 

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