सरकार का फरमान! Fact Check की बात न मानी तो होगी ऐसी सजा; इंटरनेट कंपनियां सुनकर हैरान
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सरकार का फरमान! Fact Check की बात न मानी तो होगी ऐसी सजा; इंटरनेट कंपनियां सुनकर हैरान

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर इंटरनेट कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं तो उन्हें विशेषाधिकारी सुरक्षा खो सकती है और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

सरकार का फरमान! Fact Check की बात न मानी तो होगी ऐसी सजा; इंटरनेट कंपनियां सुनकर हैरान

फेक न्यूज कितनी घातक हो सकती है इसका उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा है. इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार भी सतर्क है और सरकार ने गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी इंटरनेट कंपनियों को भी फेक न्यूज से निपटने के लिए आदेश जारी किए हैं. देश में कई फैक्ट चेकर ने फेक न्यूज को फैलने से रोका है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर इंटरनेट कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक जानकारी को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं तो उन्हें विशेषाधिकारी सुरक्षा खो सकती है और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

फैक्ट चेक को किया अनिवार्य

सरकार ने फेक न्यूज से निपटने के लिए नियुक्त संगठन को सरकार से संबंधित किसी भी झूठी या भ्रामक सामग्री की पहचान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही, राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि गलत सूचना के बारे में आईटी नियमों में प्रावधान है कि भारत सरकार एक संगठन को सूचित करेगी और वह संगठन सभी बिचौलियों के लिए सरकार से संबंधित सामग्री का एक फैक्ट चेकर होगा.

उन्होंने बताया कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर और अन्य इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं. सेफ हार्बर कानून बिचौलियों को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई से बचाता है. चंद्रशेखर ने बताया कि आईटी मंत्रालय एक यूनिट को सूचित करेगा जो सरकार से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट की गई झूठी सूचनाओं को चिह्नित करेगी. आईटी नियम 2021 के तहत गाइडलाइंस जारी करते हुए मंत्री ने कहा कि फैक्ट चेक पर काम अभी जारी है.

उन्होंने आगे कहा कि शायद यह एक पीआईबी तथ्य जांच यूनिट हो सकती है जिसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा. हमने पीआईबी फैक्ट चेक को विस्तृत रूप से नहीं कहा है क्योंकि इसे आईटी नियम के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है. बीच में, उन्होंने सरकार से एक फैक्ट चेकर को सूचित करने का अनुरोध किया है ताकि वे झूठी सूचनाओं के बारे में जान सकें.

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