Shamli Latest News: कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ 2014 के लोकसभा चुनाव से संबंधित मामले की सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत का फैसला आने की संभावना है. जानिए पूरा मामला क्या है?
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Shamli News Hindi: उत्तरप्रदेश के शामली से एक बड़ा मामला सामने आया है. इसमें कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सपा विधायक नाहिद हसन को अदालत ने सजा सुनाई है. यह मामला 28 मार्च 2014 का है, जब सदर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. नाहिद हसन पर नरेंद्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप था. नाहिद हसन ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये विवादित टिप्पणी की थी. नाहिद हसन की बहन इकरा हसन कैराना से लोकसभा सांसद हैं.
शामली कोतवाली में तैनात पुलिस की शिकायत पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. सपा विधायक नाहिद हसन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171(6) के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला कैराना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था. इसे बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था. अदालत ने नाहिद हसन को 100 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अगर वो यह जुर्माना जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक महीने के कारावास की सजा भुगतनी होगी.