'ये हैरान कर देने वाला मामला...', जज के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को ऐसा क्यों बोला?
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'ये हैरान कर देने वाला मामला...', जज के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को ऐसा क्यों बोला?

Sc Stays Lokpal Order:  सुप्रीम कोर्ट एक मौजूदा हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों  पर विचार करने वाले लोकपाल के एक आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को स्थगित करने की बात कही है.

'ये हैरान कर देने वाला मामला...', जज के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को ऐसा क्यों बोला?

Sc Stays Lokpal Order: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 फरवरी 2025 को एक मौजूदा हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद परेशान करने वाला बताते हुए इस आदेश को स्थगित करने की बात कही. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल से जवाब भी मांगा है. 

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कोर्ट ने मांगा जवाब 
जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने लोकपाल की ओर से 27 जनवरी 2025 को पारित आदेश पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. इस पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं. 

शिकायत गोपनीय रखने का आदेश दिया 
पीठ ने शिकायतकर्ता को जज का नाम उजागर करने से भी रोक दिया है. उसने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया. लोकपाल ने हाई कोर्ट के एक सिटिंग एडिश्नल जज के खिलाफ दायर 2 शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था. 

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क्या थी शिकायत? 
इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने राज्य के एक एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज और उसी हाई कोर्ट के एक जज को, जिन्हें एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करनी थी, उस कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया. यह आरोप लगाया गया है कि निजी कंपनी हाई कोर्ट के जज की उस समय क्लाइंट थी, जब वह (जज) वकालत करते थे. ( इनपुट- भाषा) 

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