इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है. साथ ही डीजीपी पंजाब, एसआईटी, और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है.
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चंडीगढ़: शौर्य चक्र अवार्डी कामरेड बलविंदर सिंह संधू (Comrade Balwinder Sandhu) की हत्या (Murder) का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Haryana High Court) पहुंच गया है. बलविंदर सिंह संधू की पत्नी जगदीश कौर संधू ने याचिका दाखिल कर मामले में सीबीआई (CBI) जांच और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है.
अदालत ने कही ये बात
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जबाब तलब किया है. साथ ही डीजीपी पंजाब, एसआईटी, और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है. बलविंदर सिंह संधू के वकील प्रदीप विर्क ने बताया कि परिवार सिट की जांच से संतुष्ट नहीं है. उन्हें आशंका है कि इस हत्या में पंजाब पुलिस के कोई सीनियर अफसर भी शामिल हो सकते हैं. जिस तरह से उनकी तरफ से आरोपियों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि आरोपी जेल में है और हत्या के लिए बाहर से फंडिंग हुई है उससे जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं. विर्क ने कहा कि इसलिए परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है.
नहीं जारी हुआ CBI को नोटिस
हालांकि आज की सुनवाई में सीबीआई को नोटिस जारी नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने कहा कि पहले वह पंजाब पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच के बारे में जानना चाहती है. इसलिए पंजाब सरकार डीजीपी और एसआईटी से जवाब तलब किया गया है और अगर हाई कोर्ट सीबीआई की जांच के आदेश देती है तो इसमें पंजाब सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इस कारण केंद्र सरकार से सुरक्षा मांग रहा परिवार
विर्क ने बताया कि परिवार केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहता है, क्योंकि पंजाब सरकार कब सुरक्षा वापस ले लेती है इस बारे में पता भी नहीं चलता. यही कारण है कि हम पंजाब सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहते हैं. विर्क ने बताया कि कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि परिवार को सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं और कितनी सिक्योरिटी देने की जरूरत है. इस कोई ईवैल्युएट कर कोर्ट को जानकारी दें. इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
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