Rajasthan crime News: जयपुर के दूदू में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस जघन्य अपराध पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है.
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Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के दूदू में एक खौफनाक वारदात हुई थी. एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया था. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
चरित्र पर शक के चलते पत्नी की बेरहमी से की हत्या
दरअसल, 14 जनवरी 2023 को कंपाउंडर परशुराम ने दाल बाटी चूरमा बना रही पत्नी सरोज पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया था. आरोपी के नाबालिग पुत्र ने उसके विरुद्ध बयान दिया था. उसने बताया था कि आरोपी कंपाउंडर परशुराम को पत्नी मृतका सरोज के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.
#Dudu हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले कंपाउंडर परशुराम को हुई आजीवन कारावास और दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
कंपाउंडर परशुराम ने 14 जनवरी 2023 को वारदात को दिया था अंजाम, सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवराज चौधरी ने की पैरवी, आरोपी कंपाउंडर परशुराम को पत्नी…
— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) February 6, 2025
आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हथौड़े से पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले कंपाउंडर परशुराम को कोर्ट ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवराज चौधरी ने पैरवी की. इससे पहले पूर्व राजकीय अधिवक्ता त्रिलोक सिंह चौधरी ने सरकार की ओर से कुल 27 गवाह परीक्षित करवाए थे.
रिपोर्टर - दिलीप चौधरी
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