राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हंगामा करने वाले राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन अली कायमखानी के निलंबन के मामले में दखल से इनकार कर दिया है.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हंगामा करने वाले राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन अली कायमखानी के निलंबन के मामले में दखल से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि निलंबन आदेश के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील पेश की जाए. वहीं, अदालत ने अधिकरण को कहा कि अपील पेश होने पर उसका त्वरित निस्तारण किया जाए.
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अमीन अली की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के पास निलंबन आदेश के खिलाफ अधिकरण में अपील पेश करने का विकल्प है. ऐसे में वह हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाए अधिकरण के समक्ष अपनी बात रखें. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि याचिकाकर्ता ने गत पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर बिड़ला ऑडिटोरियम में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मंत्री बीडी कल्ला के संबोधन के दौरान हंगामा किया था. इसके चलते राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को नौ सितंबर को निलंबित कर दिया था. इस निलंबन आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उसे पद पर बहाल करने का आग्रह किया था.
Reporter- Mahesh Pareek