डूंगरपुर जिले के पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की चितरी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने 5 अक्टूबर 2021 को चितरी थाने में आकर रिपोर्ट दी थी.
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Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने दोषों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज किया था.
जिले की पोक्सो कोर्ट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की चितरी थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने 5 अक्टूबर 2021 को चितरी थाने में आकर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया था कि वह 20 सितंबर 2021 को गांव से सामान लाने के लिए गलियाकोट जा रही थी.
इस दौरान गलियाकोट पुल के पास चितरी निवासी अजय पुत्र प्रकाश हरिजन मिला. वहीं, इस दौरान अजय हरिजन उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वहीं, अजय ने एक खंडहरनुमा भवन में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी अजय उसे अपनी बुआ के घर डेरिया फला दिवड़ा में रखा. वहां भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
इधर, पीड़िता के घर वाले उसे तलाशते हुए डेरिया फला दिवड़ा पहुंचे जहां पर पीड़िता के परिजनों को देखकर आरोप अजय हरिजन फरार हो गया था. इसके बाद परिजन पीड़िता नाबालिग को अपने साथ घर लेकर आए. घर पर पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई, जिस पर परिजन पीड़िता को लेकर 5 अक्टूबर 2021 को चितरी थाने पहुंचे. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी अजय हरिजन के खिलाफ मामला दर्ज किया.
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वहीं, उसकी तलाश करते हुए आरोपी अजय को गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया. इसी मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट ने आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Reporter- Akhilesh Sharma