इंदौर Indore जिले में धारा-144 Section 144 लागू की गई है. जहां अगले 15 दिनों तक इंदौर जिले के पिकनिक स्पाट picnic spot पर्यटन स्थल tourist center और नदियों के आस-पास जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है. वहीं धारा-144 के उल्लघंन करने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं.
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इंदौर। इंदौर Indore जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है. यह फैसल भारी बारिश को देखते हुए लिया गया है. मौसम विभाग ने इंदौर जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इंदौर में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है. इंदौर कलेक्टर Indore Collector मनीष सिंह ने तत्काल प्रभाव से जिले में धारा-144 लागू कर दी है.
उल्लघंन पर होगी कार्रवाई
इंदौर कलेक्टर ने जिले के पिकनिक स्पाट तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं. जिले में घाटों और नदियों में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. किसी को भी यहां जाने की अनुमति नहीं रहेगी. वहीं इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किए है कि अगर जिले में किसी ने धारा-144 का उल्लघंन किया तो उस पर धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी. इसके अलावा
15 दिनों तक इंदौर में भारी बारिश की संभावना
इंदौर जिले में मौसम विभाग ने आने वाले 15 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है. जबकि अभी भी जिले में तेज बारिश का दौर जारी है. जिससे सभी नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में आगामी 15 दिनों के बीच इंदौर जिले मे भारी वर्षा एवं आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के बीच जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
इन क्षेत्रों में सख्ती के निर्देश
इंदौर जिला प्रशासन ने तत्काल रूप से महू क्षेत्र के सभी निस्तार के घाट, मछुआरों का नदियों में आवागमन, पिकनिक स्पाट पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए हैं. क्योंकि महू क्षेत्र के थाना महू, किशनगंज, बडगोंदा, मानपुर, सिमरोल की सीमा में यह निर्देश लागू रहेंगे. क्योंकि इसी क्षेत्र में पर्यटन स्थल एवं पिकनिक स्पॉट जैसे चोरल, चोरल नदी, चोरल डेम, पातालपानी, सीतलामाता फाल, मेहंदीकुण्ड, तिन्छा फाल, कजलीगढ, वाचू पाइंट, जानापाव कुटी, कालाकुण्ड आदि आते हैं. जहां लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है. ऐसे में इन स्थानों पर जनसामान्य की आवाजाही आगामी 15 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी.
वहीं तालाबों एवं नदियों में मछुआरों का आवागमन एवं मछली पालन और उन्हें पकडने संबंधी गतिविधियां भी आगामी 15 दिन के लिए बंद रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत कर्रवाई की जायेगी. मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर जिले में तेज बारिश की संभावना है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.