MP Liquor Ban: खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट में एमपी के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया है. इन स्थानों पर 1 अप्रैल से अंग्रेजी, विदेशी और देसी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद हो जाएंगी. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जहां शराबबंदी हुई है, वहां शराब ले जा सकेंगे या नहीं और इन स्थानों पर शराब पीना अपराध तो नहीं होगा. आइए जानते हैं क्या है आबकारी विभाग के नियम....
दरअसल, बीते दिनों महेश्वर में आयोजित मोहन कैबिनेट में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लग गई है. नई शराब नीति के तहत 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है.
इन जगहों पर 1 अप्रैल से पूरी तरह शराबबंदी हो जाएगी. ऐसे में यहां से 1 अप्रैल से अंग्रेजी, विदेशी और देसी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद हो जाएंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुकानों को कहीं प्रतिस्थापित भी नहीं किया जाएगा.
मोहन सरकार के निर्णय अनुसार, धार्मिक नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में 1 अप्रैल 2025 से शराब की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी.
इसके अलावा सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब की दुकानों और बार को बंद किया जाएगा. इन जगहों को पवित्र घोषित किया गया है.
जिन पवित्र धार्मिक जगहों पर अब न शराब की दुकान होगी, न ही शराब बनाई जा सकेगी. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल यह है कि जिन 17 जगहों पर शराबबंदी होगी वहां शराब पी सकेंगे या नहीं...? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं. चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब.
अब सवाल यह है कि जो लोग बाहर से इन जगहों पर शराब लेकर आएंगे उनका क्या होगा. इसको लेकर आबकारी विभाक के अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री के बयान और कैबिनेट में आए प्रस्ताव के बाद सबकुछ तय किया जाएगा. नई आबकारी नीति के फाइनल होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.
अब सवाल यह है कि क्या आप शराबबंदी वाले पवित्र शहरों में अपने पीने के लिए घरों में शराब रख सकेंगे या नहीं. इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि अभी तक व्यक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. लोग व्यक्तिगत रूप से शराब रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन समूह में नहीं. हालांकि, यह अभी नई शराब नीति आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आप शराब रख सकते हैं या नहीं...
आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक, अभी इन स्थानों पर शराब पीना अपराध नहीं होगा और इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा. इन जगहों पर शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 जैसा कानून आवश्यक है.
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