अगर दिल्ली में आपका घर तो 16 जुलाई से इतना देना होगा टैक्स, जान लें किस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स
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अगर दिल्ली में आपका घर तो 16 जुलाई से इतना देना होगा टैक्स, जान लें किस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स

Property Tax New Rates : तीनों निगमों के एकीकरण के बाद संपत्ति कर (Property Tax ) की दरों में एकरूपता लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर की नई दरें लागू कर दी हैं. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2% या अधिकतम 200 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

अगर दिल्ली में आपका घर तो 16 जुलाई से इतना देना होगा टैक्स, जान लें किस प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स

नई दिल्ली : Property Tax Latest Rates : दिल्ली के पूर्ववर्ती तीनों निगमों के एकीकरण के बाद संपत्ति कर (Property Tax ) की दरों में एकरूपता लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर की नई दरें लागू कर दी हैं. प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरें 16 जुलाई से लागू होंगी. जो लोग अपने टैक्स का भुगतान पहले कर चुके हैं, उन पर कोई भी अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा, बशर्तें उन्होंने अपने देय संपत्ति कर को कम करके न आंका हो. साथ ही सभी क्षेत्रीय संपत्ति कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द उन सभी संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार कर लें, जो संपत्ति कर का भुगतान करने के दायरे में आती हैं ताकि निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके.

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दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग-अलग उपयोगिता गुणक निर्धारित किए हैं. मनोरंजन एवं क्लब के लिए 4, बैंक्वेट हॉल,बारात घर के लिए 6, सरकारी या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित या इनसे सहायता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 1, गैर सहायता प्राप्त या किसी ट्रस्ट एवं निजी संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के लिए 3, व्यवसायिक/वाणिज्यिक प्रयोग के लिए 4 औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 3, सभी गैर रिहायशी संपत्ति के लिए प्रयोग कारक 2 की दर से संपत्ति कर का आकलन किया जाएगा. दिल्ली नगर निगम ने A एवं B श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 12%, C,D,E श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 11% ; E,F,G श्रेणी की रिहायशी कॉलोनियों के लिए 7% की दर से संपत्ति कर वसूला जाएगा.

गैर रिहायशी संपत्तियों पर इतना टैक्स 

1500 वर्गफुट तक की गैर रिहायशी संपत्तियों से A,B,C,D,E श्रेणी में 20% और E,F,G के लिए 15% संपत्ति कर की दर निर्धारित की गई है. 1500 वर्गफुट से अधिक की गैर रिहायशी संपत्तियों के लिए एक सामान 20% की दर से प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा. औद्योगिक संपत्तियों के लिए 15% की समान दर से संपत्ति कर निर्धारित किया गया है.

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केंद्रीय एवं रेलवे संपत्तियों पर 75% की दर से लगने वाले सेवा शुल्क की गणना के लिए एवं सरकारी उपक्रमों, पी.एस.यू. संवैधानिक निकायों,अधिकरणों, सरकारी विभागों इत्यादि से रिहायशी भवनों के लिए 15% और गैर रिहायशी भवनों के लिए 20% की दर से संपत्ति कर लिया जाएगा. हवाईअड्डों और उससे जुड़ी संपत्तियों के लिए आच्छादित भूमि के लिए 20% और  खुले स्थान जैसे रनवे, टैक्सीवे, अप्रोन, हवाईजहाजों के पार्किंग स्थल पर 15% और इससे अलग भूमि पर 10% की दर से संपत्ति कर देय होगा. रिहायशी एवं गैर रिहायशी फार्महाउसों पर 20% की एक समान दर से संपत्ति कर देय होगा. संपत्ति कर की उपरोक्त दरों के अलावा 1% का शिक्षा उपकर भी देय होगा. 

हर साल 30 जून को मिलेगी छूट 

प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी 30 जून तक संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर 10% की छूट मिलेगी. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वत: उपयोग वाली 100 वर्गमीटर की एक संपत्ति जो कि दिल्ली में स्थित है के संपत्ति कर में 30% की छूट दी जाएगी. इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार रुपये तक के देय संपत्ति कर पर 2% या अधिकतम 200 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहने वालों को ये फायदा 

जिस ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में 90% करदाता अपने संपत्ति कर का भुगतान करेंगे, उन्हें 10% की छूट मिलेगी, इसके अलावा स्रोत पर कचरे के 100% निस्तारण, गीले कूड़े की 100% कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े की 100% रीसाइक्लिंग और बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस 5% छूट की राशि को निगम हाउसिंग सोसायटी की आम सहमति से उसके विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा. आम सहमति न होने की सूरत में यह राशि सभी करदाताओं के खाते में जमा कर दी जाएगी.  

रिहायशी कॉलोनी वालों को मिलेगी इतनी छूट 

जिस रिहायशी कॉलोनी में 90% करदाता अपना संपत्ति कर जमा करवा देंगे तो निगम द्वारा इस कॉलोनी में 10% या अधिकतम 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि के समक्ष विकास कार्य करवाए जाएंगे. 5% की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान स्रोत पर कचरे के 100% निस्तारण,गीले कूड़े की 100% कंपोस्टिंग, सूखे कूड़े को 100% रिसाइक्लिंग एवं बचे हुए सूखे कूड़े को शत प्रतिशत निगम को देने पर किया जाएगा. प्रोत्साहन राशि के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए को सोसायटी का नाम, कॉलोनी का नाम, क्षेत्र और वार्ड का नाम, कुल संपत्तियों की संख्या, संपत्तियों की यूपीआईसी संख्या देनी होगी.

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