Delhi College Admission: आपने भी यहां से पास की 12वीं तो नहीं मिलेगा दिल्ली के कॉलेजों में आरक्षण
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Delhi College Admission: आपने भी यहां से पास की 12वीं तो नहीं मिलेगा दिल्ली के कॉलेजों में आरक्षण

Reservation for Delhi Students: याचिकाकर्ता ने कहा कि पांचवीं कक्षा तक, वह दिल्ली के स्कूल की "शाखा" में पढ़ता था और अधिनियम को उन छात्रों को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए जो दिल्ली के निवासी हैं और उन्होंने शहर के बाहर स्थित एक स्कूल से योग्यता परीक्षा यानी कक्षा 12 की परीक्षा पास की है.

Delhi College Admission: आपने भी यहां से पास की 12वीं तो नहीं मिलेगा दिल्ली के कॉलेजों में आरक्षण

Delhi Students Reservation: दिल्ली के कॉलेजों में दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था है. अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट दिल्ली के किसी भी स्कूल से 12वीं पास करता है और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के ही किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करता है तो उसे आरक्षण मिलता है. इसमें एक और पेंच था कि अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली में रहता है और गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम आदि (मतलब दिल्ली से बाहर के किसी स्कूल) के किसी स्कूल से 12वीं पास करता है तो क्या वह आरक्षण का फायदा उठा पाएगा. 

इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीआर के किसी स्कूल से 12 वीं क्लास की परीक्षा पास करने वाला दिल्ली का कोई स्टूडेंट राष्ट्रीय राजधानी में महाविद्यालय में प्रवेश में ‘दिल्ली के उम्मीदवार’ के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का फायदा नहीं ले सकता है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि दिल्ली डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा संस्थान (कैपिटेशन फीस निषेध, प्रवेश विनियमन, गैर शोषणकारी फीस का निर्धारण, समता एवं श्रेष्ठता के लिए अन्य उपाय) कानून स्पष्ट है और दिल्ली उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान में परीक्षा दी है या उसे उत्तीर्ण किया हो, जो दिल्ली में है.

विशेष रूप से, अदालत ने एक स्टूडेंट की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसने दिल्ली में रहने के दौरान गुरुग्राम के एक स्कूल से कक्षा 12 की शिक्षा पूरी की और अब यहां कॉलेज में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ मांगा. याचिकाकर्ता ने कहा कि पांचवीं कक्षा तक, वह दिल्ली के स्कूल की "शाखा" में पढ़ता था और अधिनियम को उन छात्रों को अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए जो दिल्ली के निवासी हैं और उन्होंने शहर के बाहर स्थित एक स्कूल से योग्यता परीक्षा यानी कक्षा 12 की परीक्षा पास की है.

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून को स्पष्ट करते हुए कहा कि छात्र किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ लेने का पात्र नहीं है क्योंकि छात्र रहने वाला दिल्ली का हो लेकिन उसने परीक्षा गुरुग्राम से दी है. आरक्षण का पात्र वही है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्‍थान में परीक्षा देकर उसे पास किया हो. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने छात्र की याचिका को खारिज कर दिया.

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