Delhi School Admissions: प्रवेश प्रक्रिया के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी (ईडब्ल्यूएस), वंचित ग्रुप (डीजी) और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व हैं.
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EWS Admission Delhi: दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग (डीओई) 17 जनवरी, 2025 को प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए पहली मेरिट सूची जारी करेगा. ओपन सीटों के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट के साथ, डीओई 18 जनवरी से 27 जनवरी तक एक क्वेरी रिजॉल्यूशन विंडो भी खोलेगा. यदि जरूरी हुआ, तो 3 फरवरी को दूसरी लिस्ट की घोषणा की जाएगी, जिसमें 5 फरवरी से 11 फरवरी तक क्वेरी रिजॉल्यूशन की सुविधा उपलब्ध होगी.
प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिश के लिए रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी, 2025 को बंद हो गए.
प्रवेश प्रक्रिया के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी (ईडब्ल्यूएस), वंचित ग्रुप (डीजी) और दिव्यांग बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें रिजर्व हैं. जिन स्टूडेंट्स की सालाना पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है, वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के माध्यम से एडमिशन पाने के पात्र हैं. रिजर्व सीटों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 19 फरवरी, 2025 है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पहला ड्रा 3 मार्च, 2025 को जारी किया जाएगा.
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल
दिल्ली में करीब 1,741 प्राइवेट स्कूल हैं और दाखिले के लिए कंपटीशन मुख्य रूप से इन संस्थानों के लिए है. माता-पिता का टारगेट अपने बच्चे के लिए नर्सरी से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए सीट सिक्योर करना है, ताकि उन्हें आगे की एडमिशन प्रक्रियाओं के तनाव से राहत मिले.
नर्सरी में दाखिले के लिए, बच्चे की उम्र 31 मार्च, 2025 तक कम से कम तीन साल होनी चाहिए. केजी में दाखिले के लिए, न्यूनतम आयु चार साल है, और कक्षा 1 के लिए, यह पांच साल है.
स्कूल में एडमिशन के लिए पड़ सकती है इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
बच्चे के माता-पिता का वोटर कार्ड (EPIC).
बच्चे या उसके माता-पिता का अधिवास प्रमाण पत्र.
माता-पिता के नाम पर जारी आधार कार्ड/ UID कार्ड.
माता-पिता या बच्चे के नाम पर बिजली बिल / MTNL टेलीफोन बिल / पानी का बिल / पासपोर्ट.
राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जो माता-पिता (माता या पिता जिस पर बच्चे का नाम हो) के नाम पर जारी किया हो.
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