Kisan Scheme: गजब! किसानों के लिए सरकार की स्पेशल स्कीम, 7.2% मिलेगा ब्याज और इस एक चीज की नहीं है कोई सीमा
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Kisan Scheme: गजब! किसानों के लिए सरकार की स्पेशल स्कीम, 7.2% मिलेगा ब्याज और इस एक चीज की नहीं है कोई सीमा

Post Office के जरिए किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए किसानों को इंवेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है. किसान पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इंवेस्टमेंट कर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. इस स्कीम में किसान मिनिमम 1000 रुपये की राशि के साथ भी इंवेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं.

Kisan Scheme: गजब! किसानों के लिए सरकार की स्पेशल स्कीम, 7.2% मिलेगा ब्याज और इस एक चीज की नहीं है कोई सीमा

Farmer Scheme: भारत में किसानों को अन्नदाता के रूप में जाना जाता है. किसानों की वजह से ही देश में फसलें हो पाती है और जिससे लोगों का पेट भर पाता है. वहीं किसानों के फायदे के लिए कई स्कीम भी चलाई जा रही है. ऐसी ही एक स्कीम किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए किसानों को अच्छा ब्याज भी हासिल होता है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

इसकी नहीं है कोई सीमा
पोस्ट ऑफिस के जरिए किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम के जरिए किसानों को इंवेस्टमेंट करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है. किसान पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में इंवेस्टमेंट कर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं. इस स्कीम में किसान मिनिमम 1000 रुपये की राशि के साथ भी इंवेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

ब्याज दर
इस स्कीम के जरिए किसानों को फिलहाल 7.2 फीसदी का ब्याज कंपाउंडिंग आधार पर सालाना तौर पर दिया जाता है. इस स्कीम में कितने भी खाते खोले जा सकते हैं. इस स्कीम में अकाउंट को किसानों के जरिए खोला जा सकता है. KVP खाता 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के जरिए अकेले या संयुक्त रूप से (तीन व्यक्तियों तक की अनुमति) खोला जा सकता है. खाता 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के नाबालिग के पक्ष में एक अभिभावक के जरिए भी खोला जा सकता है.

किसान स्कीम
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के अनुसार किसान विकास पत्र योजना को अगर बंद करना चाहें तो निवेश की तारीख के बाद से 2 साल और 6 महीने बाद बंद किया जा सकता है. हालांकि कुछ परिस्थितियों में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है, जैसे खाताधारक की मृत्यु, राजपत्रित अधिकारी के जरिए गिरवी रखने या अदालत के जरिए आदेश देने पर.

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