इन 2 वाहनों के आगे आए तो कटेगा 10 हजार रुपये का चालान! सड़क पर निकलने से पहले जान लें बचने का तरीका
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इन 2 वाहनों के आगे आए तो कटेगा 10 हजार रुपये का चालान! सड़क पर निकलने से पहले जान लें बचने का तरीका

Challan For Not Giving Way To Emergency Vehicles: मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, किसी भी वाहन चालक के लिए जरूरी है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स- जैसे एम्बुलेंस और दमकल वाहन आदि को रास्ता दें.

इन 2 वाहनों के आगे आए तो कटेगा 10 हजार रुपये का चालान! जानें बचने का तरीका

Traffic Rules About Giving Way To Emergency Vehicles: अगर आप सड़क पर वाहन के साथ सफर करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए. अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका चालान कट सकता है. सिर्फ चालान ही नहीं, कई यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जेल तक भेजे जाने का कानून है. हालांकि, कई बार लोगों को कुछ नियमों की जानकारी नहीं होती है और जानकारी की कमी के कारण वह अनजानें में ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं. लेकिन, यह भी एक गंभीर बात है क्योंकि अगर आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको कुछ बुनियादी यातायात नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए. इसीलिए, हम बार-बार यातायात नियमों को लेकर अपने पाठकों को अपडेट भी करते रहते हैं. आज भी हम एक नियम की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा.

दरअसल, आपने सुना होगा कि अगर आप किसी एम्बुलेंस को सड़क पर अपने पीछे आते हुए देखें तो उसे तुरंत रास्ता दे दें या फिर दमकल विभाग की गाड़ी को देखें तो उसे भी रास्ता दे दें. यह नैतिक आधार पर तो जरूरी है ही क्योंकि हो सकता है कि यह वाहन समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं तो किसी की जान बचा सकते हैं. इसके अलावा, सरकार ने भी इससे जुड़े नियम बना रखें हैं. 

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मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, किसी भी वाहन चालक के लिए जरूरी है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स- जैसे एम्बुलेंस और दमकल वाहन आदि को रास्ता दें. हमने उदाहरण के तौर पर दो वाहनों का नाम लिया है. इसके अलावा भी जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, उन्हें सभी को रास्ता देना जरूरी होता है. ऐसा नहीं करने पर चालान कट सकता है. 

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मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत चालान काटा जता है.

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