बीजेपी के नफरती नेता को नहीं मिली जमानत; केरल हाई कोर्ट ने कह दी ये बात
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बीजेपी के नफरती नेता को नहीं मिली जमानत; केरल हाई कोर्ट ने कह दी ये बात

kerala high court News: केरल बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम समाज पर दिए विवादित बयान मामले में शुक्रवार 21 फरवरी को जमानत याचिका खारिज करते हुए अग्रिम बेल देने से इंकार कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें

 

बीजेपी के नफरती नेता को नहीं मिली जमानत; केरल हाई कोर्ट ने कह दी ये बात

kerala high court News: केरल हाई कोर्ट ने बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज को हेट स्पीच मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. शुक्रवार 21 फरवरी को पीसी जॉर्ज की हेट स्पीच मामले में जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. केरल हाई कोर्ट ने पीसी जॉर्ज के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

केरल हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
कोर्ट ने साल 2022 में भी पीसी जॉर्ज को हेट स्पीच मामले में कुछ शर्तों के साथ जमात दी थी. केरल सरकार के तरफ से मौजूद वकील ने शुक्रवार 21 फरवरी को सुनवाई के दौरान पीसी जॉर्ज के जमानत याचिका का विरोध किया. केरल सरकार के वकील ने साल 2022 में शर्तों के साथ मिली बेल का जिक्र करते हुए कहा कि जॉर्ज ने कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन किया है. इस लिए उन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए. 

हाई कोर्ट ने धर्म और जाति के खिलाप नफरती बयानों पर जताई चिंता
निचली आदालत से जमानत न मिलने के बाद पीसी जॉर्ज ने केरल हाई कोर्ट का रूख किया था. लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए काह कि इस केस में बेल देने से समाज में गलत मैसेज जाएगा. साथ ही कोर्ट ने धर्म और जाति के खिलाफ बढ़ती हेट स्पीच के मामले पर चिंता जाहिर की है. पीसी जॉर्ज ने पिछले साल एक टीवी डिबेट के दौरान मुस्लिम समाज पर विवादित टिप्पणी किया था. उन्होंने भारत के पूरे मुस्लिम समाज को आतंकवादी बताया था. साथ हीं उन्होंने कहा थी कि मुस्लिमों को पीकिस्तान चले जाना चाहिए.

जॉर्ज पर हुई थी FIR
गौरतलब है कि पिछले साल के जनवरी महीने में केरल बीजेपी लीडर  पीसी जॉर्ज ने एक टीवी डिबेट के दौरान भारत के पूरे मुस्लिम समाज के लिए आपत्तिजनक बात कही थी. जिसके बाद मुस्लिम यूथ लीग के नेता मोहम्मद शिहाब ने पीसी जॉर्ज के विवादित टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए इराट्टूपेट्टा पुलिस थाने में केस दर्ज कराई थी. शिहाब ने पुलिस FIR में बीजेपी नेता पर इल्जाम लगाया था कि उनके दिए विवादित बयान से अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैल सकती है. 

इन धाराओं में है मामला दर्ज
पीसी जॉर्ज पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(ए) मजहब के अधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और धारा 299 (किसी मजहब, वर्ग विशेष के खिलाफ घृणा की भावना फैलाना, धार्मिक विश्वासों का अनादर करना और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है. 

जॉर्ज ने विवादित टिप्पणी के बात दी थी सफाई
पिछले साल टीवी डिबेट के दौरान विवादित बयान देने  के बाद बीजेपी लीडर और पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरा मकसद किसी मजहब को टारगेट करना नहीं था बल्कि चरम्पंथ का विरोध करना था. साथ ही उन्होंने अपने ऊपर दायर मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया था. 

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