Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान—शाही मस्जिद मामले में अब मुस्लिम पक्ष उठाएगा ये कदम
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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान—शाही मस्जिद मामले में अब मुस्लिम पक्ष उठाएगा ये कदम

Shri Krishna Janmasthan and Shahi Masjid dispute case:  मथुरा में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म भूमी मामले में कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष बड़ा कदम उठाने जा रहा है.

Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान—शाही मस्जिद मामले में अब मुस्लिम पक्ष उठाएगा ये कदम

Shri Krishna Janmsthan and Shahi Masjid dispute case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान—शाही मस्जिद ईदगाह मामले में ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण का अदालत ने हुक्म दिया था. अब इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष 20 जनवरी को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा. शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव और अधिवक्ता तनवीर अहमद ने रविवार को कहा ''हम सर्वे सम्बन्धी आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करने जा रहे हैं.

20 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी

गौरतलब है कि मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर सर्वे का अदेश दिया था. कोर्ट में हिन्दू सेना ने ईदगाह की जमीन को लेकर दावा किया था. जिसके बाद कोर्ट ने ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को पेश करने के लिए कहा है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है. 

किसने दायर की थी याचिका

वकील शैलेश दुबे ने बताया क आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में ईदगाह की जमीन को लेकर एक दावा किया था. उनका कहना था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी. वादियों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का 'पूरा इतिहास' अदालत के सामने पेश किया था. 

उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है. अदालत ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए इजाजत देते हुए अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में पहले 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हो सका. हालांकि अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.

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