गुजरात में ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश; मुसलमानों के घर पर चला दिया बुलडोजर
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गुजरात में ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश; मुसलमानों के घर पर चला दिया बुलडोजर

Gujarat Bulldozer Action: गुजरात प्रशासन के मुताबिक, बेट द्वारका के बालापार गांव में आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया. सरकारी जमीन पर करीब 250 घर बने हुए थे. जिसपर बुलडोजर एक्शन हुआ है.

गुजरात में ठेंगे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश; मुसलमानों के घर पर चला दिया बुलडोजर

Gujarat Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई जारी है. बेट द्वारका में मुसलमानों के कथित अवैध घरों और दुकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कम से कम 40 से 50 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है. इस इलाके में पहली बार साल 2022 में बुलडोजर एक्शन हुआ था.

गौरतलब है कि हाल ही में इस इलाके का सर्वे किया गया था. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. प्रशासन का इल्जाम है कि यहां से तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था. बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आला अधिकारी भी मौजूद थे. वहीं, गुजरात के बेट के द्वारका में बने रिहायशी और व्यावसायिक मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है.

SDM ने क्या कहा?
एसडीएम द्वारका लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अवाटे ने कहा, "बेट द्वारका के बालापार गांव में आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया. सरकारी जमीन पर करीब 250 घर बने हुए थे. पिछले 10 दिनों में हमने निवासियों को अपने घर खाली करने के लिए नोटिस दिए थे. 8 तारीख को हमने उनकी संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद हमने अभियान शुरू किया. हमारे साथ यहां 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. जिला प्रशासन और नगर पालिका के 80 कर्मियों को भी तैनात किया गया है."

मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन 
वहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास निजामुद्दीन कॉलोनी में 257 मकानों को जमींदोज कर दिया गया. यह कार्रवाई महाकाल विस्तार योजना के तहत की गई. मंदिर का विस्तार किया जाना है और इसके लिए आसपास के 500 मीटर इलाके में 250 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया. वहां मौजूद तकिया मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया.

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