अयोध्या सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस क्यों लेना चाहते हैं पूर्व BJP MLA, जानें पूरा मामला
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अयोध्या सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस क्यों लेना चाहते हैं पूर्व BJP MLA, जानें पूरा मामला

Ayodhya News: इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर चुका है. साथ ही देश भर में उपचुनावों की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है.

अयोध्या सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस क्यों लेना चाहते हैं पूर्व BJP MLA, जानें पूरा मामला

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पिछले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी (सपा) के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद से हारने के बाद निर्वाचन से संबंधित मुकदमा दाखिल करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कैंडिडेट  बाबा गोरखनाथ अपनी याचिका वापस लेंगे. 

भारत के चीफ इलेक्शन कमीश्नर राजीव कुमार ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश विधानसभा की नौ सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. इलेक्शन कमीशन ने राज्य की मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं की. चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण इस सीट पर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है. इस पर पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने आज यानी 15 अक्टूबर को कहा कि वह मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का रास्ता साफ करने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ उच्च न्यायालय से मुकदमा वापस लेंगे. 

बीजेपी के पूर्व विधायक ने दायर की है याचिका
मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्योंकि पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और यह मामला अब भी लंबित है. यह मामला अवधेश प्रसाद द्वारा नामांकन दाखिल करते समय गलत शपथ लेने से जुड़ा है. 

मुकदमा लेंगे वापस
याचिका में आरोप लगाया गया कि अवधेश प्रसाद के दस्तावेजों को सत्यापित करने वाले नोटरी के पास उस तारीख को नवीनीकृत लाइसेंस नहीं था. हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर नोटरी के अधिवक्ता के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है. पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “मैं एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट से यह मुकदमा वापस ले लूंगा, क्योंकि मैंने और एक दूसरे व्यक्ति ने रिट दायर की है. हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है.

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