Delhi Liquor Policy Case: आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में झटका लगा है. अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.
Trending Photos
Manish Sisodia Judicial Custody Extend: दिल्ली की आबकारी पॉलिसी केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. न्यायिक हिरासत खत्म होने पर शनिवार को ईडी ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जस्टिस एम के नागपाल ने सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि पहली नजर में सबूत उनकी मौजूदगी के बारे में बहुत कुछ बया कर रहे हैं.
जज ने यह भी कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी उन्हें इस मामले में जमानत देने की वजह नहीं बन सकती है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अहम गवाहों को प्रभावित करने वाले सिसोदिया की क्षमता से इनकार करना नामुमकिन है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच किए जा रहे मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी. ईडी ने पहले जस्टिस के सामने प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ईमेल लगाए थे कि पॉलिसी के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी. ईडी ने दावा किया कि इन प्री-ड्राफ्ट ईमेल को भेजने की हिदायत दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे, जिन्होंने अपने इंटर्न से ईमेल भेजने के लिए कहा था.
ईडी के वकील ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 10 मार्च को रिमांड पर लिया था. तभी से वे जेल की सलाखों के पीछे हैं. न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाने के बाद जब सिसोदिया अदालत से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि, "मोदी जी जितनी साजिश कर लें, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के विकास के कामों को रोकने में सफल नहीं होंगे."सीबीआई द्वारा इस मामले में 25 अप्रैल को दायर दूसरी चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है. सिसोदिया को 27 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.
Watch Live TV