सज़ा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी; सांसदी बहाल होने में लगेगा कितना वक़्त?
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सज़ा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी; सांसदी बहाल होने में लगेगा कितना वक़्त?

Rahul Gandhi Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. इसके बाद शुक्रवार शाम को राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. 

 

सज़ा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी; सांसदी बहाल होने में लगेगा कितना वक़्त?

Mallikarjun Kharge On Rahul Gandhi: कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पार्टी में खुशी की लहर है. इस मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के सीनियर लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस अवसर पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश समेत कई नेता मौजूद रहे. प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने में सिर्फ 24 घंटे लगे, लेकिन यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद उन्हें बहाल करने में कितना समय लगेगा.

 

लोकतंत्र की जीत हुई है: खड़गे
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के तुरंत बाद राहुल गांधी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, खड़गे ने कहा, "यह खुशी का दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, सत्यमेव जयते". सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खड़गे ने कहा कि संविधान जीवित है और यह एक उदाहरण है कि किसी को न्याय मिल सकता है. यह आम जनता की जीत है. यह सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, यह देश के सभी लोगों की जीत है, लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों की जीत है". वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि 'आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच की जीत होती.'

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. राहुल गांधी की सुनवाई के मामले में कहा था कि उन्हें सजा पर रोक लगाने के लिए इस मामले को एक असाधारण मामला बनाना होगा. वहीं,अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है. मोदी उपनाम की टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत की तरफ से राहुल को दी गई अधिकतम सजा देने के लिए कोई वजह नहीं बताई गई है. 

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