Iraq Women Marriage News Law: इराक में महिलाओं की शादी की उम्र के कानून में बड़ा बदलाव किया गया है. जिसके बाद अब मौलवी तय करेंगे कि औरतों की शादी की लीगल उम्र क्या होगी?
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Iraq Women Marriage News Law: इराक ने महिलाओं की शादी समेत तीन देश के कानूनों में बदलाव किया है. जिसमें से औरतों की शादी को लेकर काफी मजम्मत की जा रही है. ईराक की पार्लियामेंट ने जो अब नया कानून पास किया है, उसके बाद एक तरह से चाइल्ड मैरिज लीगल हो गई है.
कानूनों में किए गए इन अमेंडमेंट से इस्लामी अदालतों को शादी, तलाक और उत्तराधिकार सहित पारिवारिक मामलों पर ज्यादा हक मिल गए हैं. लोगों का कहना है कि यह इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून को कमजोर करता है, जिसने पारिवारिक कानून को इकट्ठा किया और महिलाओं के लिए सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया था.
इराकी कानून में मौजूदा वक्त में ज्यादातर मामलों में शादी की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित की गई है. मंगलवार को पारित किए गए बदलावों से मौलवियों को इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के मुताबिक फैसला लेने की इजाजत मिल जाएगी. आसान जुबान में समझें तो कि लड़कियों की शादी की उम्र क्या होगी, इस बात का फैसला मौलवियों के हाथों में होगा.
इस बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही है कि लड़कियों की शादी किशोर अवस्था में किए जाने का नियम लागू हो जाएगा. इसके अलावा इराक में कई शिया धार्मिक अधिकारियों के जरिए जाफरी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता है. जिसमें लड़की की शादी की उम्र नौ साल है.
इराक के सांसदो का कहना है कि इन कानूनों से वह इस्लामिक प्रिंसिपल के साथ जुड़ सकेंगे और वेस्टर्न इन्फ्यूंस से इराक के कल्चर को बचा सकेंगे. इस कानून की इंटरनेशनल लेवल पर काफी मजम्मत हो रही है. लोगों का कहना है कि इस कानून से महिलाओं का शोषण होगा. किसी भी लड़की का शादी के लिए शारीरिक तौर पर तैयार होने के साथ-साथ मानसिक तौर पर भी तैयार होना जरूरी है.