संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख; कुएं को लेकर की ये मांग
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संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख; कुएं को लेकर की ये मांग

Sambhal Mosque Case: संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके मांग की है कि मस्जिद के पास जो कुआं है उसकी यथास्थिति बनी रहे. कमेटी का तर्क है कि अगर यहां पूजा शुरू हुई तो इलाके की शांति को नुकसान होगा.

संभल जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख; कुएं को लेकर की ये मांग

Sambhal Mosque Case: उत्तर प्रदेश का संभल जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. यहां पुराने मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है. ऐसे में संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि एंट्री/सीढ़ियों के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाए. 

मस्जिद के पास कुएं की यथास्थिति बनी रहे
मस्जिद कमेटी ने अर्जी में कहा है कि जिला प्रशासन आजकल पुराने मंदिर और कुओं की तलाश में जुटा है. इसी क्रम में 32 पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार किया है. 19 कुओं को  इस्तेमाल और  पूजा अर्चना के लिए फिर से चालू किये जाने के लिए चिन्हित किया गया है. मस्जिद कमेटी को आशंका है कि मस्जिद के पास मौजूद कुआं भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है. इस के मद्देनजर कमेटी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जिला प्रशासन को निर्देश दे कि मस्जिद की एंट्री के पास मौजूद कुएं को लेकर यथास्थिति बनाई रखी जाएं. वहां कोई कार्रवाई न हो.

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बिगड़ेगी शांति सद्भावना
मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद के पास मौजूद कुआं मस्जिद परिसर में आता है. अगर इसे पूजा अर्चना के लिए खोला जाता है, तो ये इलाके में शांति-सद्भावना के लिए ठीक नहीं रहेगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की ओर से दायर उस मूल अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें कमेटी ने सर्वे की इजाजत देने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है.

दूसरे केसों की सुनवाई
इसके अलावा मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर दीगर मुकदमे को सुनवाई लायक माना था. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुनवाई में कोर्ट ये तय कर सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर SC ही सुनवाई करेगा या फिर मुस्लिम पक्ष से कहा जाएगा कि वो सिंगल जज के इस आदेश को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दे.

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