नई दिल्ली: UPS NPS OPS Benefits: केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है. लंबे समय से कर्मचारी NPS (नई पेंशन स्कीम) में सुधार करने या OPS (पुरानी पेंशन स्कीम) को बहाल करने की मांग कर रहे थे. लेकिन देश की मोदी सरकार में अब बीच का रास्ता निकाला है. शनिवार को मोदी कैबिनेट ने UPS को मंजूरी दे दी. आइए, जानते हैं कि कौनसी स्कीम के कितना फायदा है.
OPS (पुरानी पेंशन स्कीम)
- इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का प्रावधान है.
- रिटायरमेंट के टाइम कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर मिलती है.
- कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है.
- रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद भी उनके परिजन को पेंशन मिलती है.
- पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता.
- इसमें 6 माह की अवधि के बाद DA मिलने का प्रावधान है.
NPS (नई पेंशन स्कीम)
- इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 10% कटता है.
- ये स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है.
- रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए NPS का 40% फंड इन्वेस्ट करना पड़ता है.
- रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं.
- 6 माह बाद मिलने वाले DA का प्रावधान नहीं.
UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम)
- कर्मचारी पर पेंशन का बोझ नहीं पड़ेगा. इसमें तय पेंशन का प्रावधान है.
- रिटायरमेंट से बाद 12 महीने की औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा.
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का 60% हिस्सा मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा.
- कम सर्विस अवधि वालों के लि 10,000 रुपये महीना न्यूनतम पेंशन का प्रावधान.
- रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा भी एकमुश्त पेमेंट का प्रावधान.
- 6 महीने की सर्विस के लिए रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक वेतन (PAY+DA) का 1/10वां हिस्सा मिलेगा.
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