ट्रेन में इन सामानों के साथ कभी न करें यात्रा, वरना जाना पड़ सकता है जेल

त्योहारों के बाद अपने दफ्तर वाले शहर की और लौटने वाले लोगों की भारी तादाद को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को आगाह भी किया है. रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 30, 2022, 06:39 PM IST
  • ट्रेन में इन सामानों के साथ कभी न करें यात्रा
  • वरना आपको खानी पड़ेगी जेल की हवा
ट्रेन में इन सामानों के साथ कभी न करें यात्रा, वरना जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली: भारत में रोजाना लाखों की तादाद में लोग सफर करने के लिए ट्रेनों पर भरोसा करते हैं. दिवाली और छठ के बीतने के साथ ही ट्रेनों में एक बार फिर से भारी भीड़ का सिलसिला शुरू होने वाला है. अगर आप घर से कई सारा सामान लेकर अपने दफ्तर वाले शहर की ओर लौट रहे हैं तो आपको काफी सावधान रहने की भी जरूरत है. क्योंकि रेलवे में कई सारे सामान ले जाने की मनाही होती है.

क्या है ट्रेन में सामान ले जाने से जुड़े नियम

त्योहारों के बाद अपने दफ्तर वाले शहर की और लौटने वाले लोगों की भारी तादाद को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को आगाह भी किया है. रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. 

ट्रेन में इन सामानों के साथ न करें यात्रा

रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन में यात्रा करते वक्त विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से मनाही है. इसके साथ ही ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी ले जाना प्रतिबंधित है. वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोप जलाना भी मना होता है. बता दें कि पैसेंजर्स के लिए ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.

जाना पड़ सकता है जेल

रेलवे ने पैसेंजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.

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