मर्सिडीज कार में लड़की से किया गैंगरेप, हाईप्रोफाइल मामले में हुए कई खुलासे

पीड़िता के पिता की ओर से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए FIR में कहा गया है कि कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया. इस मामले से जुड़े पांच आरोपितों की पहचान कर ली गई है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 4, 2022, 11:19 AM IST
  • कार में पहले से ही 3-4 लड़के बैठे थे
  • सबने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया
मर्सिडीज कार में लड़की से किया गैंगरेप, हाईप्रोफाइल मामले में हुए कई खुलासे

नई दिल्ली: हैदराबाद में एक नाबालिग के साथ मर्सडिज कार में कथित गैंगरेप के केस में कई खुलासे हुए हैं. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस मामले से जुड़े पांच आरोपितों की पहचान कर ली गई है. इनमें तीन नाबालिग हैं जबकि दो वयस्क हैं. इसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है.  

गैंगरेप की ये घटना शनिवार को हुई है. जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में बुधवार एक जून को घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

हाई प्रोफाइल केस
इस हाई प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन आरोपियों का पॉलिटिक्ल कनेक्शन सामने आया है. तेलंगाना बीजेपी ने मामले की कड़ी निंदा की है. उसने सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. पुलिस ने कहा है कि घटना के सभी आरोपी 11वीं-12वीं के छात्र हैं और सभी का बैकग्राउंड सियासी रसूख वाला है

क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि पब में पार्टी के बाद चार-पांच लड़कों ने कार में ले जाकर एक 17 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. 

खबरों के मुताबिक पीड़िता अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी के बाद शाम को अपने घर लौट रही थी. पीड़िता के पिता ने बताया है कि शाम को करीब साढ़े पांच बजे कुछ लड़कों ने उनकी बेटी से कहा कि वे उसे घर तक छोड़ देंगे. वह मर्सिडीज़  कार में बैठ गई. कार में पहले से ही 3-4 लड़के बैठे थे. सबने लड़की के साथ मिलकर दुर्व्यवहार किया. पुलिस अधिकारी ने कहा- ‘जब कार अंधेरे में सुनसान जगह पर रुकी तो इन लड़कों ने एक के बाद लड़की से साथ मारपीट की थी. आरोपियों की पहचान करने के लिए पब में पार्टी में शामिल लोगों और वहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ की गई है.

लड़की सदमे में
पीड़िता के पिता की ओर से जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए FIR में कहा गया है कि  कार सवार लोगों ने मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया. मेरी बेटी सदमे में है. वह पूरी घटना का खुलासा करने में असमर्थ है. पिता ने बताया कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान भी हैं. 

पहले तो घटना में शामिल तीन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. फिर पीड़िता के बयान के बाद इसमें आईपीसी की धारा 376 (सामूहिक बलात्कार) जोड़ दिया गया है. 

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