Defamation Case: सीएम केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ेगी मुश्किलें? जानें क्या है मानहानि का मामला

गुजरात की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ फिर समन जारी किया है. आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि मानहानि मामला क्या है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 23, 2023, 04:44 PM IST
  • सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ समन जारी
  • पीएम मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर दाय हुआ मानहानि का मामला
Defamation Case: सीएम केजरीवाल और संजय सिंह की बढ़ेगी मुश्किलें? जानें क्या है मानहानि का मामला

नई दिल्ली: गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को ताजा समन जारी करते हुए उन्हें सात जून को पेश होने के लिए कहा है.

अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया. अदालत को बताया गया कि ऐसा लगता है कि दोनों को 23 मई को पेश होने के लिए पहले जारी किया गया समन उन्हें नहीं मिला क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था.

आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को कहा था कि केजरीवाल और सिंह को अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है. गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मंगलवार को नए न्यायाधीश एस जे पांचाल को मामले की जानकारी दी और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था.

गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दायर किया है मामला
चूंकि कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं. इस पर न्यायाधीश ने स्टाफ सदस्य से यह देखने को कहा और फिर उन्हें अरविंद केजरीवाल तथा संजय सिंह को समन जारी करने का निर्देश दिया.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है. गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है.
(इनपुट- भाषा)

इसे भी पढ़ें- 'सिद्धारमैया 5 साल तक रहेंगे कर्नाटक के सीएम', तो क्या सत्ता के लिए छिड़ेगा घमासान?

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़