Flat Buy: रेरा के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लैट के खरीदार से प्रवर्तक ने 2021 में फ्लैट आवंटित करने का वादा किया था. जब प्रवर्तक बिल्डर-खरीदार समझौते की शर्तों को पूरा न कर सका तो यह मामला निपटान के लिए रेरा में पहुंचा. यूपी रेरा ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद फैसला घर खरीदार के पक्ष में दिया.
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Flat in Noida: रहने के लिए हर किसी को घर की जरूरत होती है. शहरों में जमीन कम होने के कारण वहां बने फ्लैट्स में लोग रहते हैं. इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए लोगों को बिल्डर से संपर्क करना होता है और फिर इन्हें खरीदा जा सकता है. हालांकि अब एक मामले में एक कंपनी के प्रमोटर को लाखों रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ा है.
जुर्माना
दरअसल, महागुन मेजेरिया के प्रवर्तक को दिल्ली के एक व्यक्ति को फ्लैट आवंटन में देरी पर 16 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. नोएडा की आवासीय परियोजना के प्रमोटर ने इस व्यक्ति को तय समय से पांच साल बाद फ्लैट का कब्जा दिया था. उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) के अनुसार, खरीदार ने नोएडा के सेक्टर- 78 स्थित महागुन मेजेरिया में 2017 में फ्लैट बुक कराया था. उसने इस परियोजना की प्रवर्तक नेक्सजेन इन्फ्राकॉन को 1.35 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया था.
फ्लैट देने का किया था वादा
प्राधिकरण ने बयान में कहा, ‘‘प्रवर्तक ने दिसंबर, 2018 में फ्लैट देने का वादा किया था. हलांकि, फ्लैट मिलने को लेकर लगातार हुई देरी के बाद खरीदार ने 2021 में रेरा से संपर्क किया.'' यूपी रेरा की स्थापना वर्ष 2017 में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए की गई थी.
घर खरीदार के हक में फैसला
रेरा के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लैट के खरीदार से प्रवर्तक ने 2021 में फ्लैट आवंटित करने का वादा किया था. जब प्रवर्तक बिल्डर-खरीदार समझौते की शर्तों को पूरा न कर सका तो यह मामला निपटान के लिए रेरा में पहुंचा. यूपी रेरा ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद फैसला घर खरीदार के पक्ष में दिया.
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