Women Reservation Bill: राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास, विरोध में नहीं पड़ा कोई वोट
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Women Reservation Bill: राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास, विरोध में नहीं पड़ा कोई वोट

Women Reservation Bill in Hindi: संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह बिल बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था. बिल के पक्ष में 454 वोट जबकि विरोध में दो सांसदों ने वोट किया था. बिल के लोकसभा से पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में बिल पारित होने पर खुशी हुई.

Women Reservation Bill: राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास, विरोध में नहीं पड़ा कोई वोट

Rajya Sabha Women Reservation Bill: लोकसभा से पास होने के बाद गुरुवार को महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राज्यसभा से पास हो चुका है. कई घंटे चर्चा के बाद सर्वसम्मति से राज्यसभा में यह बिल पास हुआ है. वोटिंग के दौरान पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहे लेकिन सदस्य नहीं होने के कारण उन्होंने वोट नहीं किया. वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है. बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा.

लोकसभा से हो चुका है पास

संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला यह बिल बुधवार को लोकसभा में पास हुआ था. बिल के पक्ष में 454 वोट जबकि विरोध में दो सांसदों ने वोट किया था. बिल के लोकसभा से पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में बिल पारित होने पर खुशी हुई.

वहीं सूत्रों के मुताबिक, संसद के दोनों सदन आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकते हैं. पांच दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जो 22 सितंबर तक चलना था. मगर सूत्रों के मुताबिक यह तय शेड्यूल से एक दिन पहले ही खत्म किया जा सकता है. 

कांग्रेस-सपा ने कसा तंज

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इसमें बीजेपी की नीयत साफ नहीं है. अगर नीयत महिला सशक्तिकरण की थी तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए था. इससे पहले भी जब 2010 या 1979 में ये बिल आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था. आज हम इसे राज्यसभा में आम सहमति से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कहा,

यह अपनी पीठ थप-थपाने के लिए लाए हैं. क्या यह अभी लागू नहीं हो सकता था? अगर लोग पहले भी इसे लागू कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं हो सकता था? यह सब एक जुमला है क्योंकि समय के साथ सब इसे भूल जाएंगे. इसमें 10-20 साल लगें कुछ नहीं कह सकते.

 

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