Vice Presidential Polls: उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन होगा विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार? सामने आई ये जानकारी
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Vice Presidential Polls: उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन होगा विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार? सामने आई ये जानकारी

Vice President Election News: राष्ट्रपति के चुनाव के साथ देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां बड़े जोरशोर से चल रही हैं. इस बीच विपक्ष की ओर से उम्मीदवार कौन होगा इस पर चर्चा का दिन तय हो गया है. क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है आइए बताते हैं. 

फाइल फोटो

Vice President Election 2022: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने के मुद्दे पर विपक्षी दल रविवार को चर्चा करेंगे. राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल रविवार को बैठक करेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेंगे. वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (M Venkaiah Naidu) का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है. उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है और नामांकन की अंतिम तारीख 19 जुलाई है. 

चुनाव छह अगस्त को चुनाव

आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी. भले ही सत्ताधारी पक्ष यानी एनडीए की ओर से इस पद के लिए मुख्तार अब्बास नकवी की उम्मीदवरी के कयास लग रहे हों लेकिन अभी तक सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है.

कैसे होता है चुनाव?

उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है. इसमें संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं. खास बात है कि इन सदस्यों के वोट की कीमत एक ही होती है. यह चुनाव बैलेट के जरिए पूरा कराया जाता है. उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित 543 सदस्य शामिल हैं. कुल मिलाकर यह आंकड़ा 788 पर है. मतदान के समय सांसदों को उम्मीदवार के नाम के वरीयता के हिसाब से निशाना लगाना होता है. 

खास पेन से होती है वोटिंग

चुनाव आयोग के मुताबिक वोट पर निशान लगाने के लिए चुनाव आयोग एक खास पेन मुहैया कराया जाएगा. बैलट पेपर देने के बाद, नामित अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र में मतदाताओं को ये खास पेन दिया जाएगा. सभी को केवल इसी विशेष पेन से मतपत्र को अंकित करना होता है. किसी और पेन का उपयोग करके पर उस वोट को अमान्य माना जाता है.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी भाषा)

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