आज मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोटद्वार में नगर निगम व नेशनल हाइवे की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नही कर रहा है.
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नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, निदेशक शहरी विकास, जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण, जिला अधिकारी पौड़ी, आवास विकास परिषद व नगर निगम कोटद्वार से 13 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है.
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गिरी गौरब नैथानी ने दायर की जनहित याचिका
आपको बता दें कि सीताबपुर कोटद्वार निवासी गिरी गौरब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नगर निगम की भूमि व बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं. नगर निगम की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.
जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने 2016 के बाद बने नगर निगमों में भवन निर्माण को लेकर नक्शे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया. जिसके कारण बिना नक्शे के अवैध भवन बनाए जा रहे हैं. जनहित याचिका में कोर्ट से यह प्रार्थना की गई कि अवैध निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए.
जानें क्या है पूरा मामला
आज मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोटद्वार में नगर निगम व नेशनल हाइवे की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नही कर रहा है. नगर निगम की तरफ से कहा गया कि इस मामले में जिला विकास प्राधिकरण व जिला अधिकारी को निर्देश दिए जाए. पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम से अवैध निर्माण कार्यो की जांच कर जवाब पेश करने को कहा था. अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की गई है.
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