Private Schools Guideline: यूपी में गली-गली नहीं खुल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, सरकार ने तय किए नए नियम
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Private Schools Guideline: यूपी में गली-गली नहीं खुल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, सरकार ने तय किए नए नियम

Private Schools Guideline 2023 : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड न केवल प्राइवेट स्कूलों का पूरा रिकॉर्ड पहचान पोर्टल पर रखता है. अब उनकी मान्यता देने के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं.

 

Private Schools Guideline in Uttar Pradesh

UP Private Schools Guideline 2023 :उत्तर प्रदेश में हर गली नुक्कड़ पर 2-4 कमरों में स्कूल अब नहीं खुल सकेंगे. सरकार ने प्राइवेट स्कूल खोलने के नए सख्त नियम तय कर दिए हैं. योगी आदित्यनाथ सरकार के इन नियमों के लागू होने के बाद छोटे-छोटे प्राइवेट स्कूलों में भी सख्त मानकों के तहत ही विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे. नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल अब छोटी बिल्डिंगों में नहीं संचालित किए जा सकेंगे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं. जो पुराने स्कूल चल भी रहे हैं, उनकी भी दोबारा जांच की जाएगी.

प्राइवेट स्कूल की मान्यता के नियम---

1. सरकार ने तय किया है कि शहरी इलाकों में प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए 3 हजार वर्ग मीटर की भूमि होनी चाहिए.पहले यह आवश्यकता महज 650 वर्गमीटर भी थी.
2. ग्रामीण इलाकों में भूमि की आवश्यकता 6 हजार वर्ग मीटर कर दी गई है, जो पहले 2 हजार वर्ग मीटर थी. 
3. यूपी बोर्ड की मान्यता पाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कई गुना बढ़ा दिया है. 
4. प्राइवेट स्कूलों के लिए भी स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और अन्य उन्नत पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिए गए हैं.
5. स्कूलों में खेलकूद, लाइब्रेरी के लिए 25 फीसदी जगह के साथ प्रांगण होना अनिवार्य किया गया है.
6. स्कूलों को मान्यता भी आजीवन नहीं मिलेगी. पहले स्कूलों को 3 वर्षों के लिए मान्यता मिलेगी. फिर दोबारा जांच के बाद अगर वो मानकों के अनुरूप चलता पाया गया तो 5 साल के लिए मान्यता आगे बढ़ाई जाएगी.
7. जिला स्तर पर जांच समितियां इन प्राइवेट स्कूलों का सघन निरीक्षण करेंगी. पूरे स्कूल परिसर की वीडियोग्राफी, पूरीइमारत की फोटोग्राफी कराई जाएगी. 
8. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर स्कूल की बिल्डिंग, लैबोरेटरी, प्लेग्राउंड, बाउंड्रीवॉल औऱ क्लासरूम समेत हर जगह की तस्वीरें अपलोड की जाएंगी. 
9. निजी विद्यालयों की कक्षाओं में छात्रों और शिक्षकों के बीच 40-1 का अनुपात रहेगा. क्लास में 50-60 बच्चे भरकर पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी. हर विषय का अलग टीचर होगा. 
10. प्राइवेट स्कूलों को कक्षाओं का परिणाम और फीस आदि भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी. 

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