धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी
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धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी

UCC Approved by Dhami Cabinet: उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है. यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. इसे समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा. 

 

धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूसीसी नियमावली को मिली मंजूरी

UCC Approved by Dhami Cabinet: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है. यूसीसी की नियमावली पर मुहर लगने के बाद 26 जनवरी को उत्तराखंड में लागू किया जा सकता है. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है.

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, यूसीसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. इसे समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा. पहाड़ से पूरे देश में संदेश जाएगा. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने पर कहा कि इस संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है इसके अलावा यह नियम सभी के साथ न्याय करने का काम करेंगे.

बता दें कि धामी सरकार ने साल 2022 में एक समिति  का गठन किया था. जिसने समान नागरिक संहिता का एक मसौदा तैयार किया. बीते साल मार्च में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून बन गया था. अब इस कानून को लागू किया जा रहा है. धामी कैबिनेट की ओर से यूसीसी नियमावली को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद चर्चा है कि इसे 26 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा.

4 भागों में है यूसीसी की नियमावली
यूसीसी की नियमवाली को चार भागों में बांटा गया है. 
1. विवाह और तलाक 
2. लिव इन रिलेशनशिप
3. जन्म और मृत्यु 
4. उत्तराधिकार.

यूसीसी लागू होने के बाद क्या होगा?
- सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून
- हर दंपत्ति के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य
- विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 और महिला की 18 वर्ष होगी
-  पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना प्रतिबंधित होगा
- संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार
- वैध अवैध संतान में कोई भेद नहीं
- गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार
- लिव इन में रहने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

कांग्रेस ने साधा निशाना
कैबिनेट से यूसीसी के नियमावली को मंजूरी मिली है. कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन देखने को मिला है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनावी लाभ के लिए सरकार ने यूसीसी के नियमावली को मंजूरी दी है.  कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि चुनाव बिजली पानी सड़क सुरक्षा पर लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर लड़ा जा रहा है. यूसीसी के नियमावली की मंजूरी मिलने से भाजपा चुनावी लाभ लेना चाहती है मगर जनता सब जानती है.

 

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