Sawai Modhopur: विशेष न्यायालय पोक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजेंद्र मीणा निवासी गण्डावर को दोषसिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है , साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 23 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन के अनुसार नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19 जून 2018 को सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि थी उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री कक्षा दस में पढ़ती है. जो शाम को खाना खाने के बाद लगभग 8.30 बजे घर से कहीं चली गई, जिसे सभी जगह तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. पिता ने बताया कि मुझे सोनू पुत्र नानगराम मीना निवासी गण्डावर पर शक है.
आरोपी के घर जाकर पूछताछ की तो उसकी मां व बहन ने बताया कि वह कल शाम से ही घर पर नहीं है. मेरी नाबालिग पुत्री को सोनू बहला फुसलाकर भगाकर ले गया. आरोपी का मोबाइल नम्बर भी बंद आ रहा है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपी सोनू को 24 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आरोपी सोनू को दस वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया था.
वहीं आरोपी राजेन्द्र को दोषी मानते हुए प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया था. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आरोपी को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 23 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
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