Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पेशियों पर गैर-हाजिरी के चलते निर्दलीय विधायक भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी राहत देते हुए उदयपुर की निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है. जस्टिस फरजंद अली ने महामारी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में पेशियों पर गैर-हाजिरी के चलते निर्दलीय विधायक भाटी के खिलाफ उदयपुर कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी.
मामला 16 अगस्त 2021 का है, जब विधायक भाटी, अरविंद सिंह पावटा, और देवेंद्र सिंह ने लगभग 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर धारा 144 का उल्लंघन किया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2, शहर दक्षिण, उदयपुर की पीठासीन अधिकारी ने उनकी जमानत मुचलके जब्त कर सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें 14 नवंबर तक गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे. इस आदेश के खिलाफ, विधायक भाटी के वकील, अधिवक्ता नमन मोहनोत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
नमन मोहनोत ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किया कि विधायक भाटी की गैर-हाजिरी जानबूझकर नहीं थी, बल्कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा में व्यस्त थे. उन्होंने कहा कि भाटी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे, जिसके कारण वे अदालत में उपस्थिति नहीं दे पाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए भाटी को राहत दी और निर्देश दिया कि वे 15 दिसंबर 2024 तक निचली अदालत में पेश होकर जमानत आवेदन दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा किया जाएगा. इस आदेश से भाटी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट के तहत पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सीधे उदयपुर कोर्ट में पेश कर सकती थी.
रिपोर्टर- राकेश कुमार भारद्वाज
ये भी पढ़ें- 'सरकारों में दम हो तो जाति आधारित आरक्षण बंद करे'- स्वामी रामभद्राचार्य
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!