Rajasthan News: 15 वर्ष पुराने वाहन होंगे स्क्रैप! सभी सरकारी विभागों के लिए कंपलसरी,जानिए निजी वाहनों के लिए...
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Rajasthan News: 15 वर्ष पुराने वाहन होंगे स्क्रैप! सभी सरकारी विभागों के लिए कंपलसरी,जानिए निजी वाहनों के लिए...

Rajasthan News: 15 वर्ष पुराने वाहन स्क्रैप होंगे! सभी सरकारी विभागों के लिए ये कंपलसरी रहेगा. केंद्रीय मोटर यान नियम की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के लिए एक नया आदेश निकाला है. 

Rajasthan Transport Department

Rajasthan News: राजकीय विभागों के वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने नया सख्त आदेश निकाला है. सभी विभागों को अपने 15 वर्ष पुराने वाहनों को इसी महीने स्क्रैप करवाना होगा. इसके लिए मोटर गैराज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहन सड़क पर चलने योग्य नहीं होंगे.

केंद्रीय मोटर यान नियम की अनुपालना में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के लिए एक नया आदेश निकाला है. सभी सरकारी विभागों को 15 वर्ष या इससे पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विभागों को परिपत्र लिखा है कि 15 वर्ष पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करवाया जाए.

ऐसे वाहन सड़क पर संचालन योग्य नहीं है. इसके लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि तय की गई है. परिवहन विभाग ने ऐसे सभी पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर कवायद तेज कर दी है. दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जनवरी 2023 को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से 15 वर्ष पुराने वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र स्वत: निरस्त होने के आदेश जारी किए गए थे. इसकी अनुपालना में परिवहन विभाग ने सभी राजकीय विभागों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है.

कैसे चल रही है प्रक्रिया?
1 अप्रैल 2023 को 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के आदेश निकाले गए
सरकारी वाहन के 15 वर्ष पुराना होते ही स्वत: RC कैंसिल हो जाएगी
21 मार्च 2023 को परिवहन विभाग ने इस बारे में सभी विभागों को पत्र लिखा
29 मार्च 2023 को प्रदेशभर के RTO-DTO को दिए गए निर्देश
15 वर्ष पुराने राजकीय वाहनों को नवीनीकरण नहीं करने के दिए निर्देश
8 अप्रैल 2024 को एसीएस परिवहन ने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे में पत्र लिखा
इसके लिए स्टेट मोटर गैराज को बनाया गया है नोडल विभाग
15 वर्ष पुराने राजकीय वाहनों को चिन्हित कर स्क्रैप कराने के लिए नोडल विभाग बनाया
21 मई 2024 को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी इस बारे में सभी विभागों को लिखा
अब 31 जनवरी 2025 ऐसे वाहनों के स्क्रैप के लिए तय की गई है अंतिम तिथि

परिवहन विभाग ने अपने आदेशों में साफ किया है कि यदि कोई राजकीय वाहन 15 वर्ष पुराना हो जाएगा तो वह संचालन योग्य नहीं रह जाएगा. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर इसकी RC ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी. वहीं सरकारी वाहनों को इस योजना के प्रति लुभाने के लिए इन्सेंटिव स्कीम भी लाई गई है.

 
यानी जो विभाग अपने पुराने राजकीय वाहनों को स्क्रैप करवाएंगे, उन्हें इसके लिए मंत्रालय द्वारा इन्सेंटिव भी दिया जाएगा. आपको बता दें कि राजस्थान में फिलहाल जयपुर में 2 स्क्रैप सेंटर संचालित हैं. हालांकि अभी 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की अनिवार्यता केवल राजकीय वाहनों के लिए है, निजी वाहनों के लिए फिलहाल ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है.

 

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