अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर एक लाख रुपये पीड़िता को अदा किए जाए.
Trending Photos
Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 14 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय अभियुक्त महावीर खटीक को बीस साल की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर एक लाख रुपये पीड़िता को अदा किए जाए. वहीं, अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 जुलाई 2018 को सुबह करीब 11 बजे अभियुक्त 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.
यह भी पढ़ेंः फलोदी:नाबालिग से कार में गैंगरेप,आरोपियों ने लड़की को जलाने के लिए लगाई गाड़ी में आग
अभियुक्त ने पीड़िता को सांगानेर में किराए के कमरे में अपने साथ रखा और 25 जुलाई तक रोजाना कई बार संबंध बनाए. वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सांगानेर सदर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter- Mahesh Pareek
जयपुर की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें.
अन्य खबरें
Aaj Ka Rashifal: शुक्रवार के दिन तुला को काम में होगा तनाव, कुंभ बाहर का खाना खाने से बचें
krishna Janmashtami 2022: जानिए श्रीकृष्ण घर-घर क्यों चुराते थे माखन, क्यों था गाय से गहरा लगाव