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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीम का थाना पुलिस की ओर से हिरासत में मारपीट के चलते युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. वहीं अदालत ने मामले में सीबीआई और प्रमुख गृह सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश सुरेश कुमार की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने रिपोर्ट पेश करने का समय देते हुए मामले की सुनवाई एक माह बाद तय की है.
याचिका में बताया गया कि मृतक बलकेश मीणा के भाई की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साल 2017 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. वहीं पांच साल के बाद भी सीबीआई ने अब तक आरोप पत्र पेश नहीं किया है. याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने कई गवाहों के बयान लेकर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं प्रमुख गृह सचिव की ओर से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के चलते सीबीआई आरोप पत्र पेश नहीं कर पा रही है.
पिछली सुनवाई को अदालत ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए समय देते हुए सीबीआई सहित अन्य से जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीम का थाना पुलिस ने 7 अप्रैल 2016 को बलकेश मीणा को चोरी के मामले में जबरन उठाया था. वहीं पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी 10 अप्रैल को दिखाई. पुलिस की मारपीट के चलते उसे 17 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 अप्रैल को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
Reporter- Mahesh Pareek
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