CM Ashok Gehlot: अलवर में राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन, ये हैं 9 बड़ी मांगें
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1535730

CM Ashok Gehlot: अलवर में राज्य कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन, ये हैं 9 बड़ी मांगें

CM Ashok Gehlot: राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ जिला ने आगामी बजट घोषणाओं में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के संबंध में 9 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है. 

 

 9 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.

CM Ashok Gehlot, Alwar: अलवर में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बताया की महासंघ के आहवान पर 15 सितंबर 2021 को “बाबू अधिकार महारैली" के प्रस्तावित कार्यकम को सरकार के साथ दिनाक 14 सितम्बर 2021 बिन्दु लिखित समझौते के आधार पर स्थगित कर दिया गया था. लिखित समझौते के शेष बिन्दुओं एवं विगत 25 वर्षों से लंबित वित्तिय अवित्तिय मांगों को बजट घोषणा में सम्मिलित कराने के लिए मांगपत्र दिया. 

जिसमे स्टेट पेरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जावे पदोन्नति के दूसरे पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 6600 एवं स॑स्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 7600 की जाए.

संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के पश्चात ग्रेड पे 8700 का नवीन पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी के पदनाम से सृजित किया जाए. यह व्यवस्था शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान विधानसभा में मंत्रालयिक संवर्ग के लिए उपलब्ध है इसके अलावा 3, वर्ष 2013 में किये गये प्रारम्भिक वेतन 9840, को पुनर्स्थापित कर सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण संबंधी आदेश जारी कराएं. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही-कनिष्ठ लिपिक सहायक की योग्यता अधीनस्थ विभागों पंचायती राज संस्थाओं निगमों, बोर्डो में स्नातक की जाए.

 राजस्थान के समस्त संवर्गों की तरह मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए निदेशालय का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर किया. पदोन्‍नति के नियमों में संशोधन संबंधी कार्यवाही और पदोन्नति के नियमों में संशोधन किये जावे तथा नियमों में संशोधन की कार्रवाई होने तक कार्मिक विभाग के परिपत्र की तर्ज पर मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्‍नति के सभी पदों पर वर्ष 2022-23 के लिए एक बारीय पूर्ण शिथिलन प्रदान कराया जाए.

पंचायती राज संस्थाओं में अधीनस्थ विभागों के अनुसार तय मानदण्डों के अनुसार पदोन्नति के पद सृजित किये जावे अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के लिए नॉर्मस में पदों का प्रतिशत 24 एवं 47 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. 

इसे 30 एवं 41 प्रतिशत किया जावे पंचायती राज नियमों में मंत्रालयिक कर्मियों के स्वैष्छिक अन्तर जिला स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाकर प्रतिबंध अवधि में इनके लिए विशेष छूट प्रदान की जावे आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को 6-12-18-24 के अन्तराल से दिया जाए. वाणिज्य कर विमाग में कर सेवा संघ के शपथ ग्रहण में दिए गए. उदबोधन और समान कार्य के आधार पर समान वेतनमान होना जरूरी है.

 इस ओर सरकार कार्य कर रही है उक्त उदबोधन के कम में अधीनस्थ मंत्रालयिक संदर्ग के लिए समान व्यवस्था लागू की जाए. इसलिए आगामी बजट घोषणा में मंत्रालयिक संवर्ग की उक्त मांगों के संबंध में प्रस्ताव सम्मिलित किया जाए.

ये भी पढ़ें- RLP: आरएलपी आखिर क्यों अंदोलन के बाद आ रही महाआंदोलन की राह पर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जानें क्या है रूट मैप

 

Trending news