फर्जी दस्तावेज लगाकर CM कोटे से हड़पे थे फ्लैट, अब मंत्री और उसके भाई को 2 साल कैद
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फर्जी दस्तावेज लगाकर CM कोटे से हड़पे थे फ्लैट, अब मंत्री और उसके भाई को 2 साल कैद

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे पर धोखाधड़ी के आरोप में  डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. मंत्री को सजा होने पर अपना पद गंवाना पड़ सकता है.    

फर्जी दस्तावेज लगाकर CM कोटे से हड़पे थे फ्लैट, अब मंत्री और उसके भाई को 2 साल कैद

Maharashtra News: महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और अजीत पवार वाली NCP के नेता माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. यह सजा उन्हें 30 साल पुराने मामले में सुनाई गई है. दरअसल कोर्ट ने उन्हें साल 1995-1997 के दौरान फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री कोटे के तहत दिए गए फ्लैटों को हड़पने के मामले में सुनाई है, हालांकि सजा सुनाने के 2 घंटे बाद ही मंत्री को जमानत मिल गई. कृषि मंत्री का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. 

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क्या है पूरा मामला? 
पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोले ने एक याचिका दायर की थी. इसमें दलील दी गई थी कि मुख्यमंत्री कोटे से सरकार की ओर से कम आय वाले व्यक्ति को कम दर पर फ्लैट मुहैया कराया जाता है. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को एक हलफनामा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसमें यह बताना होता है कि उसके नाम पर कहीं भी फ्लैट नहीं है. हालांकि, माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने साल 1995-1997 के दौरान कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा करके नासिक शहर के कनाडा कॉर्नर इलाके में निर्माण व्यू अपार्टमेंट में मुख्यमंत्री के कोटे से दो फ्लैट हासिल किए थे. इतना ही नहीं इस इमारत के अन्य 2 फ्लैट को दूसरे लोगों ने लिया था, जिसका इस्तेमाल भी कोकाटे भाई ही कर रहा था. इस दौरान जांच के बाद दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट हासिल करके सरकार को धोखा देने के आरोप में माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे और 2 अन्य के खिलाफ IPC 420, 465, 471, 47 के तहत सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था. 

पद से धोना पड़ सकता है हाथ 
गुरुवार 20 फरवरी 2025 को नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई. जांच में पता चला कि संबंधित लोगों के फ्लैट का इस्तेमाल कोकाटे भाईयों की ओर से भी किया जा रहा था. इस फैसले ने कोकाटे की विधायकी और मंत्री पद को खतरे में डाल दिया है. निर्धारित नियमों के अनुसार अगर जनप्रतिनिधि को 2 या उससे अधिक साल की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिसके कारण उसे विधायकी और मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है, हालांकि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के आधार पर कोकाटे की अयोग्यता पर फैसला लेने में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी अहम है, लेकिन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कोकाटे ने राहत की सांस ली है. 

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कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग 
कांग्रेस ने कोकाटे के इस्तीफे की मांग की है. कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोकाटे का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए. बता दें कि अगर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा स्थगित नहीं होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. उनकी सदन से सदस्यता भी रद्द हो सकती है. ( इनपुट-IANS) 

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